Monday 13 January 2020

पति का घर छोड़ने के बाद पत्नी जहां रहती है, उस स्थान की अदालत आईपीसी की धारा 498ए के तहत दायर शिकायत पर विचार कर सकती है

पति का घर छोड़ने के बाद पत्नी जहां रहती है, उस स्थान की अदालत आईपीसी की धारा 498ए के तहत दायर शिकायत पर विचार कर सकती है : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि पत्नी अपने पति का घर छोड़ने के बाद जिस जगह पर रहती है, उस स्थान के अधिकार क्षेत्र के न्यायालय को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत दायर महिला की शिकायत पर विचार करने का अधिकार होगा। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि रूपाली देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2019 (5) एससीसी 384), मामले में एक निर्णय जो पिछले साल दिया गया था, उसमें यह माना गया था कि यह आवश्यक नहीं है कि एक शिकायत केवल वैवाहिक घर के स्थान पर ही दायर की जानी चाहिए।

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