Saturday 31 August 2019

सही पते पर रजिस्टर्ड डाक से सूचना पत्र भेजा तो मिलने की अवधारणा होगी


न्याय दृष्टांत के. भास्कर विरुद्ध संकरण वेधन बालन 1999 क्रिमिनल ला जनरल 4606, AIR 1999 SC 3762 एवं ए. सतनारायण विरुद्ध सी. नागराज 2000 क्रिमिनल ला जनरल व सी.सी. अलावी हाजी विरुद्ध पालापेट्टी आदि आई एल आर 2007 एस.सी., एस.यू.पी.पी 1707  में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा 138 बी पराक्रम लिखत अधिनियम के अंतर्गत *सही पते पर रजिस्टर्ड डाक से सूचना पत्र भेजा गया हो तो सूचना पत्र प्राप्त करता को मिलने की उपधारणा की जाएगी।* इसी संबंध मे धारा 27 जनरल क्लोजेज एक्ट भी अवलोकनीय है। इसी संबंध मे न्याय दृष्टांत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विरुद्ध सेकसोन्स फार्म 2000 (1) एमपीएलजे 149 सुप्रीम कोर्ट भी उक्त संबंध में अवलोकनीय है।


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