Sunday 28 July 2024

थर्ड पार्टी बीमा के लिए PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने 2017 का निर्देश वापस लिया

 थर्ड पार्टी बीमा के लिए PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने 2017 का निर्देश वापस लिया 

सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त, 2017 के आदेश द्वारा लगाई गई शर्त हटा दी। उक्त शर्त के अनुसार, वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्राप्त करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण (PUC) सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। जस्टिस एएस ओक और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने जनरल इंश्योरेंस काउंसिल द्वारा दायर आवेदन स्वीकार किया, जिसमें 2017 के आदेश के बारे में चिंताओं को उजागर किया गया। 

केस टाइटल- एमसी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य।


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नियमितीकरण नीति का लाभ सभी पात्र कर्मचारियों को समान रूप से दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

 नियमितीकरण नीति का लाभ सभी पात्र कर्मचारियों को समान रूप से दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट सोमवार (22 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण की मांग करने का कानूनी रूप से अधिकार नहीं है, लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमितीकरण के लिए लिए गए किसी भी नीतिगत निर्णय का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए। 

 जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने जबलपुर के सरकारी कलानिकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति को नियमित करने के निर्देश देने वाला एमपी हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा। 

केस टाइटल- मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम श्याम कुमार यादव और अन्य।


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Monday 1 July 2024

S.138 NI Act - चेक डिसऑनर की शिकायत आरोपी के कहने पर ट्रांसफर नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

 S.138 NI Act - चेक डिसऑनर की शिकायत आरोपी के कहने पर ट्रांसफर नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक डिसऑनर के अपराध के लिए मामले का ट्रांसफर आरोपी के कहने पर नहीं किया जा सकता। जस्टिस एएस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की वेकेशन बेंच ने NI Act की धारा 138 के तहत अपराध में शामिल आरोपी के कहने पर मांगी गई ट्रांसफर याचिका खारिज की। जस्टिस ओक ने टिप्पणी की कि आरोपी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांग सकता है, लेकिन उसके द्वारा ट्रांसफर याचिका दायर नहीं की जा सकती। 

केस टाइटल: कस्तूरीपांडियन एस बनाम आरबीएल बैंक लिमिटेड डायरी नंबर- 23680/2024


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