Friday, 6 June 2014

Camera Trial 354 377 ipc

क्या धारा 354 एवं 377 भा.दं.वि. के

अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों के विचारण में

द.प्र.सं. की धारा 327 (2) के प्रावधान लागू

होंगे ?


दं.प्र.सं. की धारा 327 (2) के अनुसार भा.दं.वि.

की धारा 376, 376-क, 376-ख, 376-ग एवं

376-घ के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का

विचारण बंद कमरे में (Camera Trial) किया

जाना अपेक्षित हैं किन्तु उक्त प्रावधान में भा.दं.

वि. की धारा 354 एवं 377 के अंतर्गत दण्डनीय

अपराध सम्मिलित नहीं किये गये हैं जबकि उक्त

अपराध के पीडित व्यक्ति एवं साक्षियों की भी

लगभग वहीं स्थिति होती है जो बलात्संगत की

पीडित महिला की होती है।

इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा

न्यायदृष्टांत साक्षी विरूद्ध भारत संघ एवं

अन्य, ए.आई.आर 2004 सु.को. 3566
में यह

निर्देश दिए गए है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता

की धारा 327
(2) के प्रावधान भा.दं.वि. की धारा

354 और 377 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों के

विचारण और जाँच में भी लागू होंगे। इस प्रकार

उक्त न्याय दृष्टांत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

दिए गए निर्देशानुसार भा.दं.वि. की धारा 354

और 377 के अपराधों में भी न्यायालय के

लिए यह आवश्यक है कि बंद कमरे में

विचारण या जाँच करें।

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