Friday, 24 April 2026

बार-बार सर्विस के बावजूद खराब बाइक ठीक न करने पर डीलर पर ₹30,000 का मुआवजा

बार-बार सर्विस के बावजूद खराब बाइक ठीक न करने पर डीलर पर ₹30,000 का मुआवजा: उपभोक्ता आयोग 23 Apr 2026

 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, त्रिशूर ने एक मामले में डीलर को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया, क्योंकि वह कई बार सर्विस के बावजूद मोटरसाइकिल की खामियां दूर करने में असफल रहा। शिकायतकर्ता, जो एक दिहाड़ी मजदूर है, ने 6 जनवरी 2021 को ₹87,000 में Hero Passion Pro 110 मोटरसाइकिल खरीदी थी, लेकिन जल्द ही उसमें मीटर और फ्यूल गेज की खराबी, पेट्रोल भरने में दिक्कत, ओवरहीटिंग और लगभग 60 किमी/घंटा की रफ्तार पर नियंत्रण में समस्या जैसी दिक्कतें आने लगीं। 

 कई बार सर्विस कराने के बावजूद समस्याएं बनी रहीं, जिसके बाद उसने उपभोक्ता आयोग का रुख किया। सुनवाई के दौरान विशेषज्ञ जांच में वाहन में तकनीकी खामियां पाई गईं, जबकि डीलर और निर्माता आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए और मामला एकतरफा चला। आयोग ने माना कि डीलर द्वारा खामियां दूर न करना सेवा में कमी है, जबकि निर्माता के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। 

इसके बाद आयोग ने डीलर को ₹20,000 मुआवजा, ₹10,000 मुकदमे का खर्च और शिकायत की तारीख से 9% ब्याज देने का निर्देश दिया।


https://hindi.livelaw.in/consumer-cases/consumer-commission-thrissur-defective-bike-case-service-deficiency-dealer-531476

अपील कोर्ट आरोपी की अपील के बिना भी सज़ा को पलट/बदल सकता है: सुप्रीम कोर्ट

अपील कोर्ट आरोपी की अपील के बिना भी सज़ा को पलट/बदल सकता है: सुप्रीम कोर्ट  24 Apr 2026

 सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर आरोपी सज़ा को चुनौती देने वाली अपील नहीं भी करता है तो भी अपील कोर्ट को सज़ा पलटने से रोका नहीं जा सकता। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा, “अपील कोर्ट को यह अधिकार है कि वह ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए नतीजों और सज़ा की सच्चाई की जांच करे और न्याय के हित में उसे पलटे, बदले या पक्का करे।” यह बात असम राज्य की तरफ से एक मर्डर-रेप केस में रेस्पोंडेंट को बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए कही। 

 हाईकोर्ट, जिसने आरोपी को मर्डर और रेप के अपराधों से बरी किया था, उसे IPC की धारा 201 (सबूत गायब करना) के तहत किए गए अपराध के लिए दोषी ठहराया था। प्रतिवादी के खिलाफ़ आपत्तिजनक सामग्री की पहचान में गंभीर चूक के कारण बरी करने को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने फिर भी प्रतिवादी को IPC की धारा 201 के तहत अपराध के लिए बरी कर दिया, भले ही उसके सामने सज़ा को चुनौती नहीं दी गई थी। कोर्ट के सामने एक सवाल यह आया कि क्या कोर्ट के लिए सज़ा को पलटना जायज़ है, जब प्रतिवादी-आरोपी ने उसे चुनौती नहीं दी थी। 

सकारात्मक उत्तर देते हुए जस्टिस मेहता द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि “आरोपी-प्रतिवादी द्वारा अपील न करना अपने आपमें इस कोर्ट को उसके अपीलीय अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं करता है”, ताकि सज़ा देने वाली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों और सच्चाई की जांच की जा सके। कोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 386 के तहत (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 427) अपील कोर्ट को ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए नतीजों और सज़ा की सच्चाई की जांच करने और न्याय के हित में उन्हें पलटने, बदलने या पक्का करने का अधिकार है। 

कोर्ट ने सज़ा में दखल सही ठहराते हुए कहा, “हमारा मानना है कि हाईकोर्ट ने IPC की धारा 201 के तहत सज़ा वाले अपराध के लिए आरोपी-प्रतिवादी की सज़ा को पक्का करने में साफ़ तौर पर गलती की है…ऊपर बताई गई अपील शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हम IPC की धारा 201 के तहत आरोपी-प्रतिवादी की सज़ा और सज़ा में दखल देना सही समझते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया।” 

Cause Title: THE STATE OF ASSAM VERSUS MOINUL HAQUE @ MONU



 

पुलिस शिकायत वाले मामलों में आरोपी को तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकती, जब तक समन के साथ-साथ गैर-जमानती वारंट जारी न हो जाए: सुप्रीम कोर्ट

पुलिस शिकायत वाले मामलों में आरोपी को तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकती, जब तक समन के साथ-साथ गैर-जमानती वारंट जारी न हो जाए: सुप्रीम कोर्ट 24 Apr 2026

 सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (23 अप्रैल) को बिहार और झारखंड में गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितता की ओर ध्यान दिलाया। कोर्ट ने पाया कि शिकायत वाले मामलों में मुकदमेबाज़ इस आशंका से सेशंस कोर्ट / हाई कोर्ट में अग्रिम ज़मानत के लिए जाते हैं कि केवल प्रक्रिया (process) जारी होने से ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक बार प्रक्रिया जारी हो जाने के बाद मुकदमेबाज़ को केवल उस प्रक्रिया का पालन करना होता है, क्योंकि शिकायत वाले मामले में तब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती, जब तक प्रक्रिया को लागू करने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी न किया गया हो। 

 जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने टिप्पणी की, "एक बार जब कोर्ट संज्ञान ले लेता है और समन जारी कर देता है तो आरोपी को बस इतना करना होता है कि वह उस कोर्ट के सामने पेश हो और कार्यवाही में शामिल हो। आरोपी को सेशंस कोर्ट या हाईकोर्ट (जैसा भी मामला हो) में जाकर अग्रिम ज़मानत की गुहार क्यों लगानी चाहिए? शिकायत वाले मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने की पुलिस के पास कोई शक्ति नहीं होती, जब तक कि उस कोर्ट द्वारा समन के साथ-साथ गैर-जमानती वारंट जारी न किया गया हो।" 

 खंडपीठ ने यह टिप्पणी झारखंड हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ दायर एक अपील की सुनवाई करते हुए की। झारखंड हाईकोर्ट ने न केवल शिकायत वाले मामले में अग्रिम ज़मानत याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया और फिर खारिज किया, बल्कि अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश भी दिया; जिसके परिणामस्वरूप आरोपी व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। हाईकोर्ट के उस निर्देश को अस्वीकृत करते हुए, जिसमें अपीलकर्ता को शिकायत वाले मामले में ट्रायल कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करके नियमित ज़मानत मांगने के लिए कहा गया था, कोर्ट ने चिंता व्यक्त की कि इस तरह के दृष्टिकोण के कारण उसके सामने अनावश्यक अपीलें आ रही हैं। कोर्ट ने इसका कारण हाई कोर्ट द्वारा कानून के गलत अनुप्रयोग को बताया। 

Cause Title: OM PRAKASH CHHAWNIKA @ OM PRAKASH CHABNIKA @ OM PRAKASH CHAWNIKA VERSUS THE STATE OF JHARKHAND & ANR.



सिर्फ़ FIR के आधार पर हथियार का लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता

सिर्फ़ FIR के आधार पर हथियार का लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट  24 Apr 2026

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ़ैसला दिया कि हथियार का लाइसेंस सिर्फ़ FIR के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसमें हथियार के गलत इस्तेमाल या उसे चलाने का कोई ज़िक्र न हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पिछले फ़ैसले राजीव कुमार @ मोनू शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (प्रधान सचिव, गृह और अन्य के ज़रिए) पर भरोसा करते हुए जस्टिस इरशाद अली ने कहा: “यह बिल्कुल साफ़ है कि सिर्फ़ FIR के आधार पर—जहां साफ़ तौर पर हथियार का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ और हथियार के गलत इस्तेमाल के कोई आरोप नहीं हैं—लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता।” 

 कहा- परेशान करने वाला चलन याचिकाकर्ता को उसके हथियार का लाइसेंस रद्द करने के संबंध में 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया गया, जिसका आधार यह था कि हथियार का इस्तेमाल किसी अपराध में किया गया। याचिकाकर्ता ने जवाब दिया कि उसने नोटिस में बताए गए अपराध में अपने हथियार का इस्तेमाल नहीं किया और उसे झूठा फँसाया जा रहा है। याचिकाकर्ता का लाइसेंस कथित तौर पर मामले की खूबियों पर विचार किए बिना और उसके जवाब को नज़रअंदाज़ करते हुए रद्द कर दिया गया। 

 इससे दुखी होकर याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। राजीव कुमार @ मोनू शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (प्रधान सचिव, गृह और अन्य के ज़रिए) मामले में यह स्थापित करने के लिए कई केस लॉ का हवाला दिया गया था कि सिर्फ़ किसी आपराधिक मामले के लंबित होने से हथियार का लाइसेंस रद्द नहीं हो जाएगा। यह फ़ैसला दिया गया कि यह दिखाना ज़रूरी है कि ऐसे आपराधिक मामले में शामिल होना सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के लिए हानिकारक होगा। 

 कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि इस बात को साबित करने के लिए कोई सामग्री मौजूद नहीं थी कि याचिकाकर्ता द्वारा हथियार का गलत इस्तेमाल किए जाने की संभावना थी और सहायक सामग्री के अभाव में यह निष्कर्ष मनमाना है। यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता को दो आपराधिक मामलों में बरी किया गया, कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा 'हथियार अधिनियम' (Arms Act) का उल्लंघन किए जाने का निष्कर्ष अवैध, मनमाना और ठोस कारणों पर आधारित नहीं है। तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की गई। 

Case Title: Aman Ullah v. State of U.P Thru Prin Secy Home Lko and Ors



CrPC की धारा 125 के तहत अंतिम भरण-पोषण आदेश हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अंतरिम राहत पर प्रभावी होगा

CrPC की धारा 125 के तहत अंतिम भरण-पोषण आदेश हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अंतरिम राहत पर प्रभावी होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट 2026-04-23

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक ही अवधि के लिए पति पर दो अलग-अलग मामलों में भरण-पोषण का बोझ नहीं डाला जा सकता। अदालत ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत दिया गया अंतिम भरण-पोषण आदेश हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) की धारा 24 के तहत दिए गए अंतरिम भरण-पोषण आदेश पर प्राथमिकता रखेगा।

जस्टिस डॉ. के. मनमधा राव की सिंगल बेंच ने कहा कि धारा 125 के तहत पारित आदेश साक्ष्यों के आधार पर अंतिम निर्णय होता है।इसलिए इसे प्रमुखता दी जानी चाहिए।

अदालत ने टिप्पणी की,

“एक ही अवधि के लिए समानांतर भरण-पोषण आदेश जारी रखना कानूनन सही नहीं है। इससे पति पर अनावश्यक दोहरा आर्थिक बोझ पड़ता है।”

मामला उस याचिका से जुड़ा था, जिसमें पति ने परिवार अदालत द्वारा पत्नी को 10,000 रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने के आदेश को चुनौती दी थी। साथ ही उसने अलग से चल रहे वैवाहिक विवाद में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत दिए गए 10,000 रुपये के अंतरिम भरण-पोषण आदेश को भी चुनौती दी थी।

अदालत ने कहा कि CrPC की धारा 125 का उद्देश्य जरूरतमंद व्यक्ति को स्थायी आर्थिक सहायता देना है, जबकि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत दी जाने वाली राशि केवल मुकदमे के दौरान अस्थायी सहायता के रूप में होती है।

हाईकोर्ट ने माना कि दोनों आदेशों को एक साथ लागू रखना डबल मेंटेनेंस की स्थिति पैदा करता है, जो कानूनन स्वीकार्य नहीं है। इसलिए अदालत ने अधिनियम की धारा 24 के तहत दिए गए अंतरिम भरण-पोषण आदेश रद्द की।

हालांकि, अदालत ने पत्नी को दिए गए 20,000 रुपये के मुकदमे खर्च (लिटिगेशन खर्च) को बरकरार रखा और CrPC की धारा 125 के तहत दिए गए 10,000 रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण को ही प्रभावी माना।

अदालत ने पति की पुनर्विचार याचिका खारिज की, जबकि अंतरिम भरण-पोषण के खिलाफ दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया।

Monday, 13 April 2026

भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि रेफरेंस कोर्ट (संदर्भ न्यायालय) को कलेक्टर के अवॉर्ड को निरस्त कर मामले को दोबारा कलेक्टर के पास भेजने (रिमांड) का अधिकार नहीं है।

 Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि रेफरेंस कोर्ट (संदर्भ न्यायालय) को कलेक्टर के अवॉर्ड को निरस्त कर मामले को दोबारा कलेक्टर के पास भेजने (रिमांड) का अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति संदीप जैन ने यह टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया। यह मामला सिद्धार्थनगर जिले के इटवा तहसील स्थित ग्राम तेनुआ ग्रांट में मैनाराजवाहा के निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि से जुड़ा है। वर्ष 2010 में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई थी और कलेक्टर ने 13 नवंबर 2019 को लगभग 1.14 करोड़ रुपये का मुआवजा निर्धारित किया था।


केस का सही स्वरूप (Reconstructed Case Info)

न्यायालय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

न्यायाधीश: न्यायमूर्ति संदीप जैन (संभवतः, पर यहां पुष्टि आवश्यक है)

विषय: Land Acquisition Reference – Remand Power

स्थान: ग्राम तेनुआ ग्रांट, तहसील इटवा, जिला सिद्धार्थनगर (UP)

मुख्य प्रश्न: क्या Reference Court मामला वापस Collector को भेज सकता है?

⚖️ प्रतिपादित सिद्धांत (Correct Legal Principles)

Reference Court = Civil Court Powers (Limited Scope):

यह केवल मुआवजा तय करने के लिए है, न कि प्रशासनिक कार्य (remand) करने के लिए।

Remand Power नहीं है: Reference Court कलेक्टर के अवॉर्ड को रद्द कर वापस नहीं भेज सकता।

Duty to Decide: कोर्ट को खुद साक्ष्य लेकर अंतिम मुआवजा तय करना ही होगा।

Award is only an Offer: कलेक्टर का अवॉर्ड अंतिम नहीं, बल्कि प्रारंभिक प्रस्ताव होता है।

Avoid Delay: Remand से अनावश्यक विलंब होता है, जो न्याय के विपरीत है।

पत्नी का भविष्य के भरण-पोषण का अधिकार छोड़ने का समझौता सार्वजनिक नीति के खिलाफ, CrPC की धारा 125 के तहत दावा करने से नहीं रोकता

पत्नी का भविष्य के भरण-पोषण का अधिकार छोड़ने का समझौता सार्वजनिक नीति के खिलाफ, CrPC की धारा 125 के तहत दावा करने से नहीं रोकता: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट।

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में यह टिप्पणी की कि कोई भी ऐसा समझौता, जिसमें पत्नी किसी तय रकम के बदले भविष्य में पति से भरण-पोषण का दावा करने का अपना अधिकार छोड़ देती है, वह सार्वजनिक नीति के खिलाफ है। साथ ही यह समझौता उसे CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि यह एक कानूनी अधिकार है।

जस्टिस शालिनी सिंह नागपाल की बेंच ने पति द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा,

"पत्नी द्वारा भरण-पोषण के अधिकार को छोड़ देने से भरण-पोषण के उसके दावे पर कोई असर नहीं पड़ेगा।"

याचिकाकर्ता ने होशियारपुर की फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज द्वारा दिए गए उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें उनकी पत्नी को उसके आवेदन की तारीख से हर महीने ₹6,000 का भरण-पोषण भत्ता देने का आदेश दिया गया।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि पत्नी ने पति के साथ हुए एक समझौते के तहत अपने पिछले, मौजूदा और भविष्य के भरण-पोषण के लिए पहले ही एकमुश्त ₹60,000 की रकम ले ली थी। इस समझौते के तहत उसने प्रभावी रूप से भविष्य में भरण-पोषण का दावा करने का अपना अधिकार छोड़ दिया था।

उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि पत्नी शारीरिक रूप से सक्षम महिला है और उसने खुद यह स्वीकार किया कि वह एक निजी नौकरानी के तौर पर काम करती है। इसलिए वह अपना भरण-पोषण खुद कर सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि वह दिहाड़ी मजदूर है और हर महीने सिर्फ ₹10,000/- ही कमा पाता है।

दूसरी ओर, पत्नी ने यह स्वीकार किया कि उसने पहले नौकरानी के तौर पर काम किया था, लेकिन उसकी कमाई से उसकी खाने-पीने और कपड़ों जैसी बुनियादी ज़रूरतें भी मुश्किल से ही पूरी हो पाती थीं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए बेंच ने कहा कि "अपनी शारीरिक मेहनत के दम पर" गुज़ारा करने की उसकी कोशिश उसे भरण-पोषण का दावा करने से नहीं रोक सकती।

कोर्ट ने इस संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी की:

"चूंकि पति अपनी पत्नी को किसी भी तरह का भरण-पोषण नहीं दे रहा था, इसलिए अपनी शारीरिक मेहनत के दम पर गुज़ारा करने की उसकी कोशिश उसे पति से भरण-पोषण का दावा करने से नहीं रोक सकती। न ही यह माना जा सकता है कि वह 'अपना भरण-पोषण खुद करने में असमर्थ' होने की श्रेणी में नहीं आती है। जब तक कोर्ट पति को भरण-पोषण भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं कर देता, तब तक पत्नी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे और भूखी मरे।"

पति के इस तर्क के संबंध में कि पत्नी ने भविष्य में भरण-पोषण के अपने अधिकार को छोड़ दिया, बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के 1978 के फैसले 'बाई ताहिरा बनाम अली हुसैन फिदाअली चोथिया' पर भरोसा किया।

इसमें यह कहा गया:

"...पत्नी और पति के बीच किया गया कोई भी समझौता—चाहे वह कोर्ट में दायर किसी समझौते के हिस्से के तौर पर हो या किसी और तरह से—जिसके तहत पत्नी, कुछ रकम मिलने के बदले भविष्य में पति से भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार छोड़ देती है या माफ कर देती है, वह 'लोक नीति' (Public Policy) के खिलाफ है और उसे भरण-पोषण का दावा करने से नहीं रोक सकता।"

नतीजतन, कोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा भरण-पोषण के अधिकार को छोड़ देने से उसका दावा खारिज नहीं हो जाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि पहले ₹60,000 की रकम मिलना उसे अपने अधिकारों का दावा करने से नहीं रोकता, क्योंकि वह रकम पूरी ज़िंदगी के लिए काफी नहीं थी और वह अपर्याप्त थी।

इसके अलावा, बेंच ने ज़रूरी चीज़ों की बढ़ती कीमतों और जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखा और पाया कि फैमिली कोर्ट द्वारा पति की आय का अनुमान ₹20,000 प्रति माह लगाना उचित था।

सिंगल जज ने कहा,

"पति ने खुद माना कि उसने 10+2 (12वीं) तक पढ़ाई की है और उसके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है। वह स्वस्थ और शारीरिक रूप से सक्षम है। वह एक कुशल कारीगर है और गांव में राजमिस्त्री का काम करता है। राज्य सरकार द्वारा एक कुशल कारीगर के लिए तय की गई न्यूनतम मज़दूरी को देखते हुए उसकी आय का अनुमान ₹20,000 प्रति माह लगाना ज़्यादा नहीं कहा जा सकता।"

इसके साथ ही कोर्ट ने पत्नी की उचित ज़रूरतों—जिसमें उसके भोजन, कपड़े, रहने की जगह और इलाज का खर्च शामिल है—को ध्यान में रखते हुए ₹6,000 प्रति माह की भरण-पोषण राशि को बरकरार रखा। इस प्रकार, याचिका खारिज कर दी गई।