Friday, 3 July 2026

Motor Accident Claims | सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित की आय का आकलन करने के लिए ITR के इस्तेमाल पर नियम तय किए : 2026-07-02

Motor Accident Claims | सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित की आय का आकलन करने के लिए ITR के इस्तेमाल पर नियम तय किए : 2026-07-02 

मोटर दुर्घटना मुआवज़े के दावों के लिए मृतक की सालाना आय की गणना के तरीके में एकरूपता लाने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवज़े के मामलों में पीड़ितों की सालाना आय का आकलन करने के लिए विस्तृत गाइडलाइंस तय कीं। इसमें सैलरी पाने वाले कर्मचारियों और खुद का काम करने वाले (सेल्फ-एम्प्लॉयड) लोगों के बीच स्पष्ट अंतर किया गया।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि सैलरी पाने वाले व्यक्तियों के मामले में आम तौर पर ठीक पिछले असेसमेंट ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) पर विचार किया जाना चाहिए। वहीं, खुद का काम करने वाले लोगों या कारोबारियों के मामले में, ट्रिब्यूनल को आम तौर पर पिछले तीन सालों के ITR में दिखाई गई औसत आय को आधार बनाना चाहिए, हालांकि हर मामले की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

कोर्ट के सामने मुख्य मुद्दा यह था कि जिन मामलों में इनकम टैक्स रिटर्न उपलब्ध हैं, उनमें मृतक व्यक्ति की सालाना आय तय करने का तरीका क्या हो।

चूंकि सैलरी पाने वाले और खुद का काम करने वाले व्यक्तियों के लिए एक ही तरीका नहीं अपनाया जा सकता, इसलिए कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट जे.आर. मिधा और एडवोकेट सलिल पॉल के सुझाव को माना। इन दोनों को इस मामले में 'एमिकस क्यूरी' (न्यायालय मित्र) नियुक्त किया गया था और उन्होंने सैलरी पाने वाले कर्मचारियों और खुद का काम करने वाले लोगों के लिए अलग-अलग तरीके अपनाने का सुझाव दिया।

सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के बारे में कोर्ट ने कहा कि लेटेस्ट ITR में आम तौर पर प्रमोशन, इंक्रीमेंट और दुर्घटना से ठीक पहले मिल रही सैलरी की जानकारी होती है। इसलिए ठीक पिछले असेसमेंट ईयर का ITR आम तौर पर कमाई की क्षमता की सबसे सही तस्वीर पेश करेगा।

कोर्ट ने कहा,

"सालाना आय का आकलन करते समय सैलरी पाने वाले व्यक्तियों और खुद का काम करने वाले व्यक्तियों के बीच अंतर किया जाना चाहिए। हमारी राय में सैलरी पाने वाले व्यक्तियों के लिए, सैलरी से होने वाली सालाना आय को दिखाने के लिए केवल पिछले साल का ITR ही काफी होगा। केवल पिछले साल पर विचार करने का कारण यह है कि प्रमोशन का आर्थिक असर काफी होता है और यह केवल उसी साल के ITR में दिख सकता है। ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि मृतक/दावेदार ने दुर्घटना से पहले प्रमोशन वाली पोस्ट पर एक साल पूरा न किया हो या उस अवधि के लिए ITR फाइल न किया हो। ऐसे मामलों में संबंधित कोर्ट प्रमोशन लेटर और दूसरे सहायक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सहारा ले सकता है।" हालांकि, कोर्ट ने कहा कि ऐसा तरीका उन लोगों के लिए सही नहीं हो सकता जो अपना काम (सेल्फ-एम्प्लॉयड) करते हैं, क्योंकि उनकी आय अक्सर मार्केट की स्थितियों, बिज़नेस साइकल और इन्वेस्टमेंट के तरीकों की वजह से घटती-बढ़ती रहती है।

कोर्ट ने कहा,

"जब बात सेल्फ-एम्प्लॉयड लोगों या अपना बिज़नेस करने वाले व्यक्तियों की आती है तो हमारी राय में उनके बिज़नेस से होने वाली सालाना आय का आकलन करने के लिए पिछले तीन सालों तक के ITR में बताई गई आय का औसत आधार (रेफरेंस पॉइंट) माना जाना चाहिए।"

इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी बताया कि आय की गणना करते समय आस-पास की अन्य परिस्थितियों पर भी विचार किया जा सकता है।

"ऐसी स्थिति भी हो सकती है जब केवल एक या दो ITR ही फाइल किए गए हों। ऐसी स्थितियों और इन पेशों में आय में उतार-चढ़ाव को देखते हुए, आस-पास की परिस्थितियों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

इनमें ये शामिल होंगे:

a) बिज़नेस का स्वरूप (भौगोलिक स्थिति, श्रेणी आदि सहित)।

b) बिज़नेस के बढ़ने का तरीका और बिज़नेस पर मौत का असर।

c) बिज़नेस के बढ़ने की संभावना (उदाहरण के लिए, कुछ बिज़नेस शुरुआत में ज़्यादा पूंजी वाले होते हैं और बड़े पैमाने पर/भविष्य में फायदेमंद होते हैं)।

d) नेगेटिव आय (कुछ बिज़नेस में शुरुआती सालों में नुकसान हो सकता है, जो सही आर्थिक स्थिति को नहीं दिखाता है)।

e) बिज़नेस से जुड़ा कोई अन्य संबंधित कारक।"

Cause Title: RASHMIREKHA TRIPATHY AND ANR. VERSUS THE BRANCH MANAGER (LEGAL CLAIMS), SRIRAM GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED AND ORS.

Sunday, 28 June 2026

मामूली गवाही विरोधाभास से पंजीकृत बिक्री विलेख की वैधता पर संदेह नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

मामूली गवाही विरोधाभास से पंजीकृत बिक्री विलेख की वैधता पर संदेह नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट 25 June 2026 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजीकृत बिक्री विलेख (Sale Deed) को कानूनन वैधता और प्रामाणिकता का मजबूत अनुमान प्राप्त होता है। ऐसे में सत्यापनकर्ता (Attesting Witness) के बयान में मामूली विरोधाभास मात्र से विलेख के निष्पादन पर संदेह नहीं किया जा सकता। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने हरिद्वार की कृषि भूमि से जुड़े एक विवाद में यह टिप्पणी की। समेकन अधिकारियों और हाईकोर्ट ने अपीलकर्ताओं के स्वामित्व दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि बिक्री विलेख के एक गवाह के विवरण में विसंगति है। 

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिक्री विलेख की वैधता सत्यापन पर निर्भर नहीं करती। वसीयत या उपहार विलेख के विपरीत, बिक्री विलेख के लिए सत्यापन वैधानिक आवश्यकता नहीं है। इसलिए गवाह के विवरण में मामूली अंतर के आधार पर पंजीकृत दस्तावेज को संदिग्ध नहीं माना जा सकता। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि 1957 में निष्पादित बिक्री विलेख पर बाद के संशोधनों को लागू नहीं किया जा सकता। साथ ही, जब तक किसी सक्षम सिविल अदालत द्वारा दस्तावेज निरस्त न किया जाए, समेकन अधिकारी केवल इस आधार पर उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वह कथित रूप से अवैध है। मामले में जालसाजी, धोखाधड़ी या दबाव का कोई आरोप नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के आदेश रद्द करते हुए अपील स्वीकार कर ली और अपीलकर्ताओं के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का निर्देश दिया।



Saturday, 27 June 2026

सरकार नागरिकों की जमीन पर अवैध कब्जा कर मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकती

सरकार नागरिकों की जमीन पर अवैध कब्जा कर मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, मुआवजा देने का आदेश 26 June 2026 

 पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि कल्याणकारी राज्य होने के नाते सरकार नागरिकों की निजी जमीन पर प्रतिकूल कब्जे का सिद्धांत लागू कर मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकती। अदालत ने हरियाणा सरकार को बिना भूमि अधिग्रहण के सिंचाई नहर के लिए इस्तेमाल की गई निजी जमीन का उचित मुआवजा तीन महीने के भीतर देने का निर्देश दिया। जस्टिस रमेश कुमारी ने कहा कि राज्य का दायित्व अपने नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है। सरकार को नागरिकों की जमीन पर अवैध कब्जा कर उसे अपनी संपत्ति में बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। 

 अदालत ने कहा, “राज्य एक कल्याणकारी राज्य है। वह अपने ही नागरिकों की संपत्ति पर कब्जा करने वाला अतिक्रमणकारी नहीं बन सकता। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर राज्य नागरिकों की भूमि पर मालिकाना हक हासिल नहीं कर सकता।” मामला फतेहाबाद जिले के बनमंदोरी गांव की 119 कनाल भूमि से जुड़ा था। भूमि मालिकों का कहना था कि उनकी सात कनाल जमीन पर सरकार ने सिंचाई के लिए बनाई गई नहर को पक्का किया, जबकि न तो जमीन का विधिवत अधिग्रहण किया गया और न ही कोई मुआवजा दिया गया। 

 वहीं, राज्य सरकार ने दलील दी कि यह नहर वर्ष 1960 से मौजूद है और भूमि मालिकों ने कभी इसका विरोध नहीं किया। सरकार ने यह भी दावा किया कि लंबे समय से खुले और निरंतर कब्जे के कारण उसे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिकाना हक प्राप्त हो गया। ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय अदालत ने सरकार की इस दलील को स्वीकार करते हुए भूमि मालिकों का दावा खारिज किया था। दोनों अदालतों ने माना कि सरकार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर जमीन की मालिक बन चुकी है और 12 वर्ष की समयसीमा बीत जाने के कारण मुकदमा भी सुनवाई योग्य नहीं है। 

फाइनल आंसर की को सही ठहराया हालांकि, हाईकोर्ट ने इन निष्कर्षों को गलत ठहराया। अदालत ने कहा कि संपत्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत संरक्षित संवैधानिक और मानव अधिकार है। किसी व्यक्ति की भूमि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाए बिना नहीं ली जा सकती। हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही नहर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए दशकों से उपयोग में हो, लेकिन सरकार भूमि का अधिग्रहण किए बिना और मुआवजा दिए बिना उस पर कब्जा नहीं कर सकती। अदालत ने कहा, 

“राज्य भूमि अधिग्रहण की वैधानिक प्रक्रिया अपनाए बिना और मुआवजा दिए बिना नहर बनाने या उसे ईंट और सीमेंट से पक्का करने के लिए निजी जमीन का उपयोग नहीं कर सकता। सरकार का दायित्व है कि वह भूमि के वैध मालिकों को उचित मुआवजा दे।” हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य बिना किसी नोटिस और मुआवजा दिए नागरिकों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, भले ही उसका उपयोग सिंचाई जैसी सार्वजनिक परियोजना के लिए किया जा रहा हो। अदालत ने माना कि सरकार ने सात कनाल भूमि का उपयोग तो किया, लेकिन उसका अधिग्रहण नहीं किया और न ही भूमि मालिकों को कोई भुगतान किया। इन परिस्थितियों में हाईकोर्ट ने निचली अदालतों का फैसला रद्द करते हुए हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वह संबंधित सात कनाल भूमि को “माना हुआ अधिग्रहण” मानते हुए वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा दे। साथ ही कानून के अनुसार मिलने वाले सभी वैधानिक लाभ, जैसे सांत्वना राशि, ब्याज और अन्य देय लाभ भी तीन महीने के भीतर भूमि मालिकों को अदा किए जाएं।


Wednesday, 24 June 2026

138 NI Act | चेक बाउंस मामले में मिली सज़ा पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर रद्द की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट 2 June 2026

 138 NI Act | चेक बाउंस मामले में मिली सज़ा पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर रद्द की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट  2 June 2026

 सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 147 (अपराधों का समझौता योग्य होना) के तहत अपराधों के कंपाउंडिंग (समझौते) की अनुमति दी, जब पार्टियों के बीच एक समझौता हो गया। इसके परिणामस्वरूप, कोर्ट ने NI Act की धारा 138 के तहत चेक बाउंस होने (खाते में पर्याप्त पैसे न होने के कारण) के अपराध के लिए दी गई सज़ा और दोषसिद्धि रद्द की। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच ने यह आदेश दिया। उन्होंने अपने पहले के फैसले 'ज्ञान चंद गर्ग बनाम हरपाल सिंह (2025)' पर भरोसा किया, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि एक बार शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता हो जाने के बाद NI Act की धारा 138 के तहत दी गई सज़ा बरकरार नहीं रखी जा सकती। 

 इस मामले में अपीलकर्ता (एक कंपनी का डायरेक्टर) को 2014 के एक फैसले में दोषी ठहराया गया। उसे एक साल की साधारण कैद की सज़ा सुनाई गई और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 357(3) के तहत मुआवजे के तौर पर 28,00,000 रुपये (चेक की राशि) का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। इस फैसले को सेशंस कोर्ट ने और उसके बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी सही ठहराया था। इसके बाद डायरेक्टर को सज़ा काटने के लिए हिरासत में ले लिया गया। लेकिन दो दिन के भीतर ही अपीलकर्ता द्वारा 30,00,000 रुपये का भुगतान करने पर दोनों पार्टियों के बीच समझौता हो गया। हालांकि, जब अपराध के कंपाउंडिंग (समझौते) के लिए एक अर्जी दायर की गई तो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे खारिज कर दिया। बाद में हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि पहले दिए गए फैसले की समीक्षा नहीं की जा सकती। 

इस फैसले को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा: "पार्टियों की ओर से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद, और इस कोर्ट द्वारा 'ज्ञान चंद गर्ग बनाम हरपाल सिंह और अन्य' (2025 SCC OnLine SC 2317) मामले में तय किए गए कानून को ध्यान में रखते हुए हमें पार्टियों के बीच हुए समझौते को स्वीकार करने और अपराध का कंपाउंडिंग (समझौता) करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।" कोर्ट ने सेंट्रल जेल, रायपुर के जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे अपीलकर्ता को तुरंत रिहा करें और इस आदेश के पालन की सूचना सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को ईमेल के माध्यम से भेजें। 

Case : PARSHARVANATH WELD WIRES PVT LTD & ANR v. STATE OF CHHATTISGARH & ANR.



Tuesday, 23 June 2026

पार्टनरशिप एक्ट के तहत वकीलों की पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करने के लिए ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट 23 June 2026

पार्टनरशिप एक्ट के तहत वकीलों की पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करने के लिए ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट  23 June 2026

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ वकालत का काम करने के लिए बनी पार्टनरशिप फर्म को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेड लाइसेंस दिखाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने माना कि पार्टनरशिप फर्मों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े कानूनी नियमों में ऐसी कोई शर्त नहीं है। जलपाईगुड़ी में सर्किट बेंच में बैठे जस्टिस बिवास पट्टनायक ने वकील डॉ. अर्जुन चौधरी की रिट याचिका मंज़ूरी की। उन्होंने वेस्ट बंगाल के रजिस्ट्रार ऑफ़ फर्म्स, सोसाइटीज़ एंड नॉन-ट्रेडिंग कॉरपोरेशन्स के उस फ़ैसले को चुनौती दी थी, जिसमें ट्रेड लाइसेंस न होने की वजह से पार्टनरशिप फर्म M/s पिनावा लीगल को रजिस्टर करने से मना कर दिया गया। 

EVM-VVPAT और CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश कोर्ट ने कहा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा 58 और 59 पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह से तय करती हैं और रजिस्ट्रेशन से पहले ट्रेड लाइसेंस दिखाने की शर्त नहीं रखतीं। याचिकाकर्ता का तर्क था कि एक्ट की धारा 58 के तहत ज़रूरी सभी जानकारी देने के बावजूद, रजिस्ट्रार ने बार-बार एप्लीकेशन पर कार्रवाई करने से मना कर दिया, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि ट्रेड लाइसेंस जमा नहीं किया गया। यह तर्क दिया गया कि एक बार कानूनी ज़रूरतें पूरी हो जाने के बाद धारा 59 रजिस्ट्रार पर यह ज़रूरी ज़िम्मेदारी डालती है कि वह फर्मों के रजिस्टर में बयान की एंट्री करे और रजिस्ट्रेशन का सर्टिफ़िकेट जारी करे। 

 CPIM(L) ने हाईकोर्ट में दी चुनौती याचिका का विरोध करते हुए राज्य ने ट्रेड लाइसेंस की मांग को सही ठहराने के लिए विभागीय गाइडलाइंस और बंगाल पार्टनरशिप रूल्स, 1933 का हवाला दिया। इस तर्क को खारिज करते हुए कोर्ट ने पाया कि न तो पार्टनरशिप एक्ट और न ही बंगाल पार्टनरशिप रूल्स वकालत करने वाली पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेड लाइसेंस दिखाने को ज़रूरी बनाते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि एग्जीक्यूटिव निर्देश या विभागीय गाइडलाइंस मुख्य कानून में बताई गई शर्तों के अलावा कोई और शर्त नहीं लगा सकतीं। रजिस्ट्रार की ट्रेड लाइसेंस की मांग को कानूनी रूप से गलत मानते हुए कोर्ट ने अथॉरिटी को निर्देश दिया कि वह ट्रेड लाइसेंस दिखाने की ज़िद किए बिना दो हफ़्ते के अंदर याचिकाकर्ता की एप्लीकेशन (नंबर APP-022334) पर कार्रवाई करे और उसे रजिस्टर करे। 

Case Title: Dr. Arjun Chowdhury v. State of West Bengal & Ors.



Thursday, 11 June 2026

मोटर दुर्घटना प्रकरण| 'होममेकर देश निर्माता हैं': सुप्रीम कोर्ट ने होममेकर के योगदान को ₹30,000 प्रति माह आंका* 11 June 2026

*मोटर दुर्घटना प्रकरण| 'होममेकर देश निर्माता हैं': सुप्रीम कोर्ट ने होममेकर के योगदान को ₹30,000 प्रति माह आंका* 11 June 2026 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटर दुर्घटना के दावों में होममेकर (घर संभालने वाली महिला) द्वारा दी जाने वाली घरेलू देखभाल का नुकसान हर्जाने का एक अलग और मुआवजा-योग्य आधार है। कोर्ट ने ऐसी घरेलू सेवाओं का मूल्य कम-से-कम ₹30,000 प्रति माह तय किया। मोटर दुर्घटना के दावों से जुड़ी अपील पर फैसला सुनाते हुए *जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एनके सिंह* की बेंच ने कहा कि होममेकर का योगदान घर से कहीं आगे तक जाता है और देश-निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवज़ा तय करते समय होममेकर की मौत या अक्षमता के कारण परिवार को होने वाले घरेलू देखभाल के नुकसान को अलग से मान्यता दी जानी चाहिए। 

 फैसला सुनाते समय जस्टिस करोल ने कहा, *"हमारा यह भी मानना है कि गृहिणी इंसान और देश के विकास में योगदान देती है। होममेकर देश बनाती है। इसलिए हमने सिद्धांत तय किए हैं और देश निर्माता के तौर पर गृहिणी को देखते हुए हमने घरेलू देखभाल के नुकसान की मासिक आय कम से कम ₹30,000 प्रति माह तय की।"* जस्टिस करोल ने कहा कि मोटर दुर्घटना के दावों में मुआवज़ा देने के लिए *'प्रणय सेठी'* फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त हर्जाने के आधारों के अलावा *'घरेलू देखभाल का नुकसान'* भी एक आधार होगा। 

 सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को... जस्टिस करोल ने कहा, "हमें उम्मीद और भरोसा है कि 'होममेकर' शब्द अब 'देश निर्माता' की पहचान भी हासिल कर लेगा।" 2024 में दिए गए एक पिछले अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सोच गलत है कि होममेकर काम नहीं करतीं, और माना कि उनकी मानी गई आय (deemed income) दिहाड़ी मज़दूर के लिए तय न्यूनतम मज़दूरी से कम नहीं होनी चाहिए। मोटर दुर्घटना के दावों में तेज़ी लाने के निर्देश कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवज़ा दावों का तेज़ी से निपटारा सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश जारी किए। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 169 का ज़िक्र करते हुए, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों (Tribunals) के समक्ष एक संक्षिप्त प्रक्रिया की परिकल्पना की गई, बेंच ने उम्मीद जताई कि इस प्रावधान को "अक्षरशः और भावना के अनुरूप" लागू किया जाएगा। इसके अलावा, कोर्ट ने उम्मीद जताई कि सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोटर दुर्घटना दावा कार्यवाही की निगरानी करेंगे ताकि समय पर फैसला हो सके और फैसले में तय सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। 


Case : SHISHUPAL @ SHISH RAM AND ORS. SURJEET AND ORS. v. SURJEET AND ORS | SLP(C) No. 33915/2025

Tuesday, 9 June 2026

सिर्फ़ इसलिए जालसाज़ी नहीं मानी जाएगी कि किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक़ बताते हुए कोई डॉक्यूमेंट बनाया हो: सुप्रीम कोर्ट 9 June 2026

सिर्फ़ इसलिए जालसाज़ी नहीं मानी जाएगी कि किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक़ बताते हुए कोई डॉक्यूमेंट बनाया हो: सुप्रीम कोर्ट 9 June 2026 

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति सिर्फ़ इसलिए जालसाज़ी (Forgery) का दोषी नहीं माना जाएगा कि उसने किसी प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक़ बताते हुए कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, भले ही बाद में वह दावा कानूनी रूप से गलत साबित हो जाए। कोर्ट ने मोहम्मद इब्राहिम बनाम बिहार राज्य (2009) 8 SCC 751 मामले का हवाला देते हुए कहा, "...जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को अपनी बताते हुए कोई डॉक्यूमेंट बनाता है तो सिर्फ़ इसलिए वह 'गलत डॉक्यूमेंट' (False Document) नहीं बन जाता कि उसका दावा बाद में गलत साबित हो जाता है।" मोहम्मद इब्राहिम मामले में यह कहा गया: "जब कोई व्यक्ति ऐसी प्रॉपर्टी के लिए डॉक्यूमेंट बनाता है, जो उसकी नहीं है तो वह यह दावा नहीं कर रहा होता कि वह कोई और है, और न ही वह यह दावा कर रहा होता है कि उसे किसी और ने अधिकृत किया। इसलिए ऐसे डॉक्यूमेंट को बनाना (जिसमें वह ऐसी प्रॉपर्टी का अधिकार देने की बात करता है, जिसका वह मालिक नहीं है) कोड की धारा 464 के तहत 'गलत डॉक्यूमेंट' बनाना नहीं माना जाएगा। अगर बनाया गया डॉक्यूमेंट 'गलत डॉक्यूमेंट' नहीं है तो जालसाज़ी भी नहीं है। अगर जालसाज़ी नहीं है तो कोड की धारा 467 या धारा 471 लागू नहीं होतीं।" जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने एक मामले की सुनवाई की, जिसमें अपीलकर्ताओं ने विवादित प्रॉपर्टी पर अपने मालिकाना हक़ का दावा करते हुए 'पावर ऑफ़ अटॉर्नी' बनाई। जब उनका मालिकाना हक़ का दावा कानूनी रूप से गलत साबित हो गया तो उनके खिलाफ़ जालसाज़ी की आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई। यह कार्यवाही इस आधार पर शुरू की गई कि चूंकि प्रॉपर्टी में उनका कोई वैध मालिकाना हक़ नहीं था, इसलिए जिस डॉक्यूमेंट के ज़रिए उन्होंने ऐसे अधिकारों का दावा किया, वह खुद ही जाली है। अपीलकर्ताओं के खिलाफ़ FIR रद्द करने से इनकार करने वाले गुजरात हाईकोर्ट का फ़ैसला पलटते हुए जस्टिस पंचोली ने अपने फ़ैसले में कहा कि हाईकोर्ट ने गलत आधार पर कार्यवाही की। हाईकोर्ट ने माना था कि अपीलकर्ताओं का दावा गलत साबित होने पर मालिकाना हक़ जताने के लिए उनके द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट धोखाधड़ी का काम थे। कोर्ट ने कहा कि मालिकाना हक़ का दावा करने के लिए इस्तेमाल किए गए डॉक्यूमेंट को सिर्फ़ इसलिए 'गलत डॉक्यूमेंट' नहीं माना जाएगा कि दावा सफल नहीं हो सका। कोर्ट ने कहा, “हाईकोर्ट ने इस आधार पर कार्रवाई की कि चूंकि आरोपी नंबर 1 से 5 के पास प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं था, इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना और सिविल कार्यवाही शुरू करना जालसाजी (Forgery) माना जाएगा। हमारी राय में, हाईकोर्ट का यह नज़रिया कानूनी रूप से सही नहीं है। IPC की धारा 463 के तहत जालसाजी का मुख्य तत्व IPC की धारा 464 के अर्थ में 'झूठा दस्तावेज़' बनाना है। प्रतिवादी नंबर 2 का यह कहना नहीं है कि पावर ऑफ अटॉर्नी पर मौजूद हस्ताक्षर नकली या बनावटी थे, और न ही यह आरोप लगाया गया कि दस्तावेज़ बनाने वालों की जगह किसी और ने हस्ताक्षर किए या किसी और व्यक्ति का रूप धरकर दस्तावेज़ बनाया गया।” इसके आधार पर अपील मंज़ूर कर ली गई और जालसाजी का मामला रद्द किया गया।

 Cause Title: BHIKHUBHAI GOVINDBHAI PATEL & ANR. VERSUS THE STATE OF GUJARAT & ANR.