Tuesday, 7 April 2026

S.528 BNSS | विश्वसनीय सबूत आरोपों को गलत साबित कर दें तो आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

S.528 BNSS | विश्वसनीय सबूत आरोपों को गलत साबित कर दें तो आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 अप्रैल) को फैसला सुनाया कि जहां अभियोजन पक्ष ऐसे विश्वसनीय और अकाट्य सबूतों का खंडन करने में विफल रहता है, जो शिकायत के तथ्यात्मक आधार को प्रभावी ढंग से कमजोर करते हैं, वहां कोर्ट के लिए कार्यवाही रद्द करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करना उचित होगा। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने उन अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की, जिन पर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला करने का आरोप था। कोर्ट ने पाया कि CCTV फुटेज काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि यह शिकायतकर्ता के उस बयान के विपरीत था, जिसका अभियोजन पक्ष ने कोई खंडन नहीं किया था। 

 कोर्ट ने टिप्पणी की, "जहां विश्वसनीय और अकाट्य सबूत स्पष्ट रूप से आरोपों के तथ्यात्मक आधार को गलत साबित कर देते हैं और अभियोजन पक्ष प्रभावी ढंग से उनका खंडन करने में असमर्थ रहता है, वहां अन्याय को रोकने के लिए कोर्ट अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में उचित होगा। ऐसा दृष्टिकोण न केवल आरोपी को न्याय दिलाता है, बल्कि उन कार्यवाहियों पर कीमती न्यायिक समय की बर्बादी को भी रोकता है, जिनका उपलब्ध सबूतों के आधार पर, दोषसिद्धि में परिणत होने का कोई उचित अवसर नहीं होता।" 

 यह मामला अक्टूबर, 2022 में कोलकाता के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हुए विवाद से जुड़ा है। 77 वर्षीय शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कई लोगों ने उन पर और उनके परिवार पर हमला किया और उन्हें धमकाया, जिसके परिणामस्वरूप IPC की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई, जिनमें गैर-कानूनी जमावड़ा, चोट पहुंचाना और आपराधिक धमकी शामिल हैं। हालांकि, कलकत्ता हाईकोर्ट ने विशिष्ट आरोपों के अभाव में दो सह-आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही रद्द की थी, लेकिन उसने तीन अपीलकर्ताओं को ऐसी ही राहत देने से इनकार किया, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 

अपील स्वीकार करते हुए जस्टिस मेहता द्वारा लिखे गए फैसले में CCTV फुटेज की बारीकी से जांच की गई। यह फुटेज अभियोजन पक्ष की अपनी चार्जशीट का ही हिस्सा था। कोर्ट ने पाया कि फुटेज अपीलकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन पक्ष के आरोपों का समर्थन नहीं करता। इसके विपरीत, फुटेज से यह साबित हुआ कि अपीलकर्ता हिंसा में शामिल होने के बजाय स्थिति को शांत करने का प्रयास कर रहे थे। अदालत ने टिप्पणी की, “वह फुटेज, जिस पर बहस के दौरान दोनों पक्षकारों ने काफी भरोसा किया, बारीकी से जांच करने पर यह नहीं दिखाता कि अपीलकर्ता किसी भी तरह के हमले या खुले तौर पर आक्रामकता वाले काम में शामिल थे। इस तरह उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की तथ्यात्मक बुनियाद काफी हद तक कमज़ोर हो जाती है। यह सामग्री किसी भी सार्थक तरीके से गलत साबित नहीं हुई। इसका स्वरूप ऐसा है कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, यहां तक कि उस चरण में भी जब अदालत किसी आपराधिक मामले की कार्यवाही को शुरू में ही रद्द करने की याचिका पर विचार कर रही हो।” 

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया 'राजेश अग्रवाल' फैसला प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2025 LiveLaw (SC) 880 में तय किए गए कानून को लागू करते हुए—जिसमें अदालत ने वे कदम बताए, जिन पर हाईकोर्ट को CrPC की धारा 482 (अब BNSS की धारा 528 ) के तहत रद्द करने वाली याचिकाओं की सुनवाई करते समय विचार करना चाहिए—अदालत ने टिप्पणी की कि “ऐसी कार्यवाही को जारी रखना, जबकि उन्हें कथित अपराधों से जोड़ने वाली कोई भी विश्वसनीय सामग्री पूरी तरह से मौजूद नहीं है, आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा।” प्रदीप कुमार केसरवानी (उपर्युक्त) मामले में, जो कसौटी तय की गई, वह इस प्रकार थी: 

"(i) पहला चरण: क्या अभियुक्त द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया है, वह ठोस, तर्कसंगत और निर्विवाद है? यानी, क्या वह सामग्री अत्यंत उच्च और त्रुटिहीन गुणवत्ता की है? 

(ii) दूसरा चरण: क्या अभियुक्त द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया, वह अभियुक्त पर लगाए गए आरोपों में निहित कथनों को खारिज करती है? यानी, क्या वह सामग्री शिकायत में निहित तथ्यात्मक कथनों को अस्वीकार करने और रद्द करने के लिए पर्याप्त है? यानी, क्या वह सामग्री ऐसी है जो किसी भी समझदार व्यक्ति को आरोपों के तथ्यात्मक आधार को झूठा मानकर खारिज करने और निंदा करने के लिए प्रेरित करे? 

(iii) तीसरा चरण: क्या अभियुक्त द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया, उसका अभियोजन पक्ष/शिकायतकर्ता द्वारा खंडन नहीं किया गया? और/या क्या वह सामग्री ऐसी है, जिसका अभियोजन पक्ष/शिकायतकर्ता द्वारा उचित रूप से खंडन नहीं किया जा सकता है? 

(iv) चौथा चरण: क्या मुकदमे की कार्यवाही को आगे बढ़ाने से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और क्या इससे न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी? यदि इन सभी चरणों का उत्तर 'हाँ' में है तो हाईकोर्ट की न्यायिक अंतरात्मा को उसे ऐसी आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसा उसे CrPC की धारा 482 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करना चाहिए।" 

तदनुसार, अपील स्वीकार की गई और लंबित कार्यवाही रद्द की गई।

 Cause Title: SAJAL BOSE VERSUS THE STATE OF WEST BENGAL AND ORS.




Tuesday, 31 March 2026

सिर्फ एक ही पूर्वज होना पर्याप्त नहीं, संपत्ति को संयुक्त परिवार की नहीं माना जा सकता: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट 2026-03-31

सिर्फ एक ही पूर्वज होना पर्याप्त नहीं, संपत्ति को संयुक्त परिवार की नहीं माना जा सकता: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट 2026-03-31 

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया कि केवल यह तथ्य कि सभी पक्ष एक ही पूर्वज से संबंधित हैं, अपने आप में यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि संपत्ति संयुक्त परिवार की है।

जस्टिस विवेक जैन की पीठ ने कहा कि संयुक्त पारिवारिक संपत्ति होने का दावा करने वाले पक्ष पर यह जिम्मेदारी है कि वह इसका प्रथम दृष्टया प्रमाण प्रस्तुत करे।

अदालत ने कहा, *“केवल इसलिए कि मूल पूर्वज महादेव थे, यह नहीं माना जा सकता कि उनके वंशजों के नाम दर्ज कोई भी भूमि संयुक्त परिवार की संपत्ति है, जब तक इसके समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत न किया जाए।”*

यह मामला शहदोल जिले की 8 जमीनों से जुड़ा था, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वे और प्रतिवादी सभी एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य हैं और संपत्ति का कभी बंटवारा नहीं हुआ।

ट्रायल कोर्ट ने प्रारंभिक रूप से याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) जारी करते हुए प्रतिवादियों को जमीन में हस्तक्षेप या उसे बेचने से रोका था।

हालांकि, अपीलीय अदालत ने इस आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने अपीलीय अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि केवल वंश परंपरा के आधार पर संपत्ति को संयुक्त नहीं माना जा सकता।

अदालत ने यह भी पाया कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, जिससे यह साबित हो कि याचिकाकर्ताओं के पूर्वज संबंधित जमीन पर दर्ज थे या उनका उस पर अधिकार था।

इन परिस्थितियों में हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि संयुक्त पारिवारिक संपत्ति साबित करने का भार याचिकाकर्ता पर ही है और केवल सामान्य पूर्वज का होना पर्याप्त आधार नहीं है।

Sunday, 29 March 2026

पहले का खरीदार बाद की बिक्री रद्द करने की मांग कर सकता है, बाद के सौदे पहले के अधिकारों को खत्म नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट 2026-03-29

पहले का खरीदार बाद की बिक्री रद्द करने की मांग कर सकता है, बाद के सौदे पहले के अधिकारों को खत्म नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट 2026-03-29 

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि पहले के सौदे के तहत कोई खरीदार उसी विक्रेता द्वारा उसी प्रॉपर्टी की बाद में की गई बिक्री को चुनौती देने और उसे रद्द करवाने का हकदार है। कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि ऐसे बाद के सौदे पहले के अधिकारों को खत्म नहीं कर सकते।

जस्टिस मिनी पुष्करणा ने अपने 86 पेज के फैसले में यह टिप्पणी की:

“जहां एक ही अचल संपत्ति के दो लगातार ट्रांसफर किए गए हों, वहां कानून में उस ट्रांसफर को प्राथमिकता मिलती है, जो समय के हिसाब से पहले हुआ हो, न कि उस ट्रांसफर को जो बाद में हुआ हो। यह प्रावधान एक लैटिन कहावत — 'qui prior est tempore potior est jure' — को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति समय के हिसाब से पहले और पूर्ववर्ती है, कानून में उसकी स्थिति अधिक मजबूत होती है और उसे कानूनन बेहतर अधिकार प्राप्त होते हैं।”

इस मामले में 'सुबुदिनी कर बनाम श्रीमती सावित्री रानी देब' (2012) मामले का हवाला दिया गया, जिसमें गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 'संपत्ति अंतरण अधिनियम' (Transfer of Property Act) से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया कि जब अलग-अलग समय पर दो व्यक्तियों के पक्ष में समान अधिकार सृजित किए जाते हैं तो जिस व्यक्ति को समय के हिसाब से बढ़त हासिल है, उसे कानून में भी बढ़त मिलनी चाहिए।

हाईकोर्ट पश्चिम दिल्ली स्थित प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद के संबंध में दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था। इस मामले में प्रॉपर्टी के मूल मालिक ने सबसे पहले वर्ष 1988 में वादी (Plaintiff) के पक्ष में कुछ दस्तावेज निष्पादित किए, जिनमें 'बिक्री का करार' (Agreement to Sell), 'मुख्तारनामा' (Power of Attorney), वसीयत और अन्य सहायक दस्तावेज शामिल थे।

लगभग दो दशक बाद प्रॉपर्टी के सह-मालिकों में से एक की मृत्यु हो जाने पर उसी विक्रेता ने वर्ष 2006 में किसी तीसरे पक्ष (खरीदार) के पक्ष में दस्तावेजों का एक और सेट निष्पादित किया।

बाद वाले खरीदार (अपीलकर्ता) ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें वर्ष 2006 में किए गए 'बिक्री के करार' को 'शून्य और अमान्य' घोषित कर दिया गया।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा:

“प्रस्तुत मामले में दोनों ही पक्षकारों के पास अपने नाम से रजिस्टर्ड 'बिक्री विलेख' (Sale Deed) मौजूद नहीं है। इसके बजाय, दोनों ही पक्ष विवादित प्रॉपर्टी पर अपने अधिकार और हित का दावा करने के लिए अन्य दस्तावेजों पर निर्भर हैं। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद यह बात स्पष्ट रूप से जाहिर होती है कि प्रतिवादी नंबर 1 का विवादित प्रॉपर्टी पर बेहतर अधिकार है।”

अपीलकर्ता ने यह तर्क दिया कि चूंकि पहले वाला खरीदार (प्रतिवादी नंबर 1) वर्ष 2006 में हुए सौदे का पक्षकार नहीं था, इसलिए उसे उस सौदे या करार को रद्द करवाने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं था। हालांकि, कोर्ट ने 'स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट' की धारा 31 का हवाला दिया, जो "किसी भी व्यक्ति" को, जिसे किसी लिखित दस्तावेज़ से नुकसान पहुंच सकता है, उसे रद्द करवाने की अनुमति देती है।

कोर्ट ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि किसी बाद के खरीदार को 'बोना फाइड' (नेक-नीयत) खरीदार माने जाने के लिए उसे यह साबित करना होगा कि उसे पहले हुए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी - चाहे वह जानकारी प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष हो या आरोपित हो।

कोर्ट ने कहा,

"...जहां कोई बाद का खरीदार सिर्फ़ बेचने वाले के बयानों पर भरोसा करता है और प्रॉपर्टी में मौजूद अन्य अधिकारों के बारे में आगे कोई जांच-पड़ताल करने से परहेज़ करता है तो वह 'मान ली गई जानकारी' (Deemed Notice) के परिणामों से बच नहीं सकता... चूंकि अपीलकर्ता खुद यह स्वीकार करता है कि उसने सिर्फ़ प्रतिवादी नंबर 2 के मौखिक आश्वासनों पर भरोसा किया। साथ ही खुद संबंधित अधिकारियों से रिकॉर्ड की जांच कभी नहीं की, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसने 18 अगस्त, 2006 के 'बिक्री के समझौते' (Agreement to Sell) में शामिल होने से पहले उचित सावधानी बरती थी।"

इस प्रकार, कोर्ट ने पहले खरीदार के पक्ष में दिए गए फ़ैसले को बरकरार रखा और अपील खारिज की।

Case title: Rajeev Miglani v. Urmil Gujral & Anr.

Monday, 23 March 2026

केवल एक ही वारिस हो और कोई प्रतिस्पर्धी दावा न हो, वहां उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए ज़मानत की आवश्यकता नहीं

केवल एक ही वारिस हो और कोई प्रतिस्पर्धी दावा न हो, वहां उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए ज़मानत की आवश्यकता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट  2026-03-22 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 375 के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ज़मानत की शर्त हर मामले में बिना सोचे-समझे नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में केवल एक ही वारिस हो, या किसी एक वारिस को प्रमाण पत्र जारी करने पर कोई आपत्ति न हो, वहां ऐसी शर्तें नहीं लगाई जानी चाहिए।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 372 उन आवेदनों के बारे में बताती है, जो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ज़िला जज के समक्ष किए जा सकते हैं। धारा 373 ऐसे आवेदनों की प्रक्रिया बताती है और धारा 374 आवेदन की सामग्री बताती है।

अधिनियम की धारा 375 ज़िला जज को यह अधिकार देती है कि वह ऐसे मामलों में, जिन्हें वह उचित समझे, प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर बॉन्ड के रूप में सुरक्षा संबंधी शर्तें लगा सके।

अधिनियम की धारा 375 का हवाला देते हुए जस्टिस मनीष कुमार निगम ने कहा,

“कोई शर्त तब लगाई जाती है, जब कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह किसी भी उद्देश्य के लिए आवश्यक है, जिसमें किसी ऋण का भुगतान, कोई अन्य दावेदार, वैधानिक अधिकारियों को कोई बकाया आदि शामिल हैं। हालांकि, किसी शर्त को लगाने पर विचार प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी शर्त पर बिना सोचे-समझे ज़ोर नहीं दिया जा सकता, विशेष रूप से ऐसी स्थितियों में जहाँ लाभार्थी एकमात्र लाभार्थी हो, या अन्य उपयुक्त मामलों में, यदि लाभार्थी मृतक का स्वाभाविक वारिस हो और अन्य दावेदारों की ओर से कोई आपत्ति न हो।”

याचिकाकर्ता और प्रतिवादी सगी बहनें हैं और अपनी माँ की कानूनी वारिस हैं। वादी-याचिकाकर्ता ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के तहत एक मामला दायर किया, जिसमें अपने पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने की प्रार्थना की गई। प्रतिवादी उपस्थित हुई और उसने याचिकाकर्ता के पक्ष में अपनी सहमति दी। तदनुसार, सिविल जज ने आवेदन स्वीकार की और निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता उस राशि के लिए एक सुरक्षा बॉन्ड और एक व्यक्तिगत बॉन्ड जमा करती है, जिसके लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है तो उसे प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए।

इस शर्त को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

अदालत ने टिप्पणी की,

“ISA की धारा 375 को देखने से यह साफ़ पता चलता है कि सिक्योरिटी/ज़मानत/क्षतिपूर्ति बॉन्ड की शर्त लगाने का मकसद उन लोगों को क्षतिपूर्ति देना या उनके हितों की रक्षा करना है, जो कर्ज़ और सिक्योरिटी के पूरे या किसी हिस्से के हकदार हो सकते हैं।”

यह मानते हुए कि यह शर्त सभी मामलों में बिना सोचे-समझे लागू नहीं की जा सकती, अदालत ने फ़ैसला दिया कि चूंकि सर्टिफ़िकेट लेने वाला केवल एक ही वारिस था और दूसरी बेटी ने याचिकाकर्ता के पक्ष में अपनी सहमति दी थी, इसलिए बॉन्ड की शर्त लगाने का कोई औचित्य नहीं था।

याचिकाकर्ता को बिना ज़मानत के उत्तराधिकार सर्टिफ़िकेट जारी करने का निर्देश देते हुए अदालत ने रिट याचिका स्वीकार की।

Case Title: Smt. Alka Singhania Versus Smt. Shilpi Agarwal 2026 LiveLaw (AB) 120

Monday, 16 March 2026

चार्जशीट दाखिल होते ही नौकरी से हटाना सही नहीं

चार्जशीट दाखिल होते ही नौकरी से हटाना सही नहीं: मध्य प्रदेश हाइकोर्ट 2026-03-16 

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि किसी आपराधिक मामले में केवल चार्जशीट दाखिल होने के आधार पर सरकारी कर्मचारी को स्वतः सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता।

अदालत ने एक होमगार्ड सैनिक को सेवा से हटाने का आदेश रद्द कर दिया।

जस्टिस आशीष श्रोती की पीठ ने कहा कि किसी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करते समय संबंधित प्राधिकारी को आरोपों की गंभीरता और उपलब्ध प्रारंभिक साक्ष्यों का आकलन करना जरूरी है। केवल FIR दर्ज होने और चालान पेश होने के आधार पर सेवा से हटाना उचित नहीं है।

मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ उसकी पत्नी ने क्रूरता, सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य और धमकी देने सहित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं तथा दहेज प्रतिषेध कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया था।

याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश होमगार्ड नियम, 2016 के अनुसार FIR दर्ज होने की सूचना जिला कमांडेंट को दी।

इसके बाद उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया कि नियमों के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।

याचिकाकर्ता ने अपने जवाब में FIR दर्ज होने की परिस्थितियों की जानकारी दी लेकिन इसके बावजूद जनवरी में आदेश जारी कर उसे सेवा से हटा दिया गया।

अदालत ने कहा कि नियमों के अनुसार यदि किसी होमगार्ड के खिलाफ कोई अपराध दर्ज होता है तो उसे 48 घंटे के भीतर जिला कमांडेंट को इसकी सूचना देनी होती है। साथ ही किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से पहले कर्मचारी को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना आवश्यक है।

हाइकोर्ट ने कहा कि दंड तय करते समय प्राधिकारी को आरोपों की गंभीरता और उनके समर्थन में उपलब्ध सामग्री पर विचार करना चाहिए।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यहां तक कि यदि किसी कर्मचारी को दोषी ठहराया भी जाता है, तब भी हर मामले में सेवा से बर्खास्त करना अनिवार्य नियम नहीं है।

अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता अभी दोषी सिद्ध नहीं हुआ है और केवल FIR दर्ज हुई तथा चालान पेश किया गया। ऐसे में सेवा से हटाने का आदेश नियमों के अनुरूप नहीं है।

इन टिप्पणियों के साथ हाइकोर्ट ने सेवा से हटाने का आदेश रद्द करते हुए मामले को जिला कमांडेंट के पास वापस भेज दिया और निर्देश दिया कि अदालत की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए नया आदेश पारित किया जाए।

Wednesday, 11 March 2026

वादी ज़रूरी जानकारी छिपाकर 'साफ़ हाथों' से कोर्ट नहीं आता, उसे 'विशिष्ट पालन' का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट 2026-03-11

वादी ज़रूरी जानकारी छिपाकर 'साफ़ हाथों' से कोर्ट नहीं आता, उसे 'विशिष्ट पालन' का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

2026-03-11 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (10 मार्च) को 'विशिष्ट पालन' (Specific Performance) के लिए दायर एक मुकदमा खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि जो वादी ज़रूरी जानकारी छिपाकर 'साफ़ हाथों' (Unclean Hands) से कोर्ट नहीं आता, उसे 'विशिष्ट पालन' जैसी न्यायसंगत राहत पाने का अधिकार नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

"विशिष्ट पालन के मुकदमे में पक्षकारों का आचरण बहुत मायने रखता है। इससे कोर्ट को सबूतों का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है ताकि यह पता चल सके कि समझौते के समय पक्षकारों की नीयत (Bona Fides) कैसी थी। अगर कोर्ट के मन में ज़रा सा भी शक पैदा होता है कि वादी की नीयत साफ़ नहीं थी। उसने समझौते से जुड़ी ज़रूरी बातें—जिनका समझौते पर सीधा असर पड़ता है—समझौते में और कोर्ट से भी छिपाकर रखी हैं, तो उसे यह न्यायसंगत और विवेकाधीन राहत नहीं दी जा सकती।"

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ता-वादी ने 'बिक्री के समझौते' (Agreement to Sell) के विशिष्ट पालन की मांग की थी। हालांकि, उसने अपने और प्रतिवादी-अभियुक्त के बीच हुए एक अहम 'समझौता ज्ञापन' (MoU) को छिपाकर रखा था। यह MoU उसके इस दावे के बिल्कुल उलट था कि यह लेन-देन एक असली बिक्री थी।

प्रतिवादी-अभियुक्त ने दलील दी कि पक्षों के बीच हुआ MoU यह दिखाता है कि यह लेन-देन असल में अपीलकर्ता द्वारा दिए गए कर्ज़ के लिए 'ज़मानत' (security) मात्र था। इसलिए MoU में लिखी शर्तों को छिपाकर अपीलकर्ता 'बिक्री के समझौते' को लागू करवाने की मांग नहीं कर सकता।

प्रतिवादी की दलील में दम पाते हुए जस्टिस मिश्रा द्वारा लिखे गए फ़ैसले में हाई कोर्ट के उस निर्णय को सही ठहराया गया, जिसमें अपीलकर्ता-वादी को विशिष्ट राहत देने से मना कर दिया गया। हाईकोर्ट ने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि वादी ने MoU की शर्तें छिपाकर रखी थीं। कोर्ट ने MoU को इस लेन-देन की असली प्रकृति का पता लगाने के लिए एक बहुत ही अहम दस्तावेज़ माना था।

कोर्ट ने कहा,

"जो वादी 'साफ़ हाथों' से कोर्ट नहीं आता—जैसा कि इस मौजूदा मामले में हुआ है, जहां वादी ने एक दस्तावेज़, यानी MoU (Exhibit B-2) को छिपाकर रखा; क्योंकि मुकदमे की अर्ज़ी (plaint) में इसका कहीं भी ज़िक्र नहीं था—यह मामला 'विशिष्ट पालन' की राहत देने से मना करने के लिए बिल्कुल सही था। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी/अभियुक्त द्वारा दायर अपील सही ठहराते हुए, ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए फ़ैसले और आदेश रद्द करके बिल्कुल सही किया।"

नतीजतन, हाईकोर्ट के फ़ैसले में दखल देने का कोई आधार न पाते हुए अपील खारिज की।

Cause Title: MUDDAM RAJU YADAV VERSUS B. RAJA SHANKER (D) THROUGH LRS. & ORS.

Monday, 9 March 2026

पब्लिक सर्वेंट की शिकायत में CrPC की धारा 202 की जांच ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

पब्लिक सर्वेंट की शिकायत में CrPC की धारा 202 की जांच ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

 2026-03-09 12:13 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मजिस्ट्रेट को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले आरोपी को समन जारी करने से पहले CrPC की धारा 202 (अब BNSS की धारा 225) के तहत कानूनी जांच करने की ज़रूरत नहीं है, जो किसी पब्लिक सर्वेंट की अपनी ड्यूटी निभाते हुए की गई शिकायत के आधार पर हो।

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की बेंच ने केरल हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसने मजिस्ट्रेट के समन ऑर्डर को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले रेस्पोंडेंट-आरोपी को समन जारी करने से पहले CrPC की धारा 202 के तहत कोई जांच नहीं की गई थी।

CrPC की धारा 202(1) के मुताबिक, किसी प्राइवेट शिकायत के आधार पर कॉग्निजेंस लेने पर मजिस्ट्रेट के लिए यह ज़रूरी है कि वह आरोपी को समन जारी करने से पहले जांच करे, जो उसके इलाके के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि जब शिकायत किसी पब्लिक सर्वेंट ने फाइल की हो तो मजिस्ट्रेट के इलाके के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले आरोपी को समन जारी करने से पहले जांच ज़रूरी नहीं होगी।

मामला

यह मामला केरल में एक ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा रेस्पोंडेंट-M/s पैनेशिया बायोटेक लिमिटेड और दूसरों के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत पेंटावैलेंट वैक्सीन की कथित मिसब्रांडिंग के लिए फाइल की गई शिकायत से शुरू हुआ। आरोपी कंपनियों ने हाईकोर्ट में समन ऑर्डर को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि चूंकि वे त्रिशूर में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) के इलाके के अधिकार क्षेत्र से बाहर थीं, इसलिए मजिस्ट्रेट CrPC की धारा 202(1) के तहत जांच करने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर थे।

जवाब देने वालों ने कहा कि 2005 के अमेंडमेंट के बाद यह प्रोविज़न एक ज़रूरी चीज़ थी, जिसने उन मामलों में ऐसी जांच को ज़रूरी बना दिया, जहां आरोपी मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता हो। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अमेंडमेंट में पब्लिक सर्वेंट्स के लिए कोई साफ़ छूट नहीं दी गई।

हालांकि, केरल राज्य ने जवाब दिया कि CrPC की धारा 202 के तहत प्रोसीजर को यह तर्क देते हुए किसी पब्लिक सर्वेंट के लिए ज़रूरी नहीं माना जा सकता कि वे "एक अलग जगह पर खड़े हैं"। इसके साथ ही कोर्ट ने केमिनोवा इंडिया लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य (2021) 8 SCC 818 में सेट मिसाल पर भरोसा किया।

हाईकोर्ट के समन ऑर्डर को रद्द करने के फैसले से नाराज़ होकर राज्य सुप्रीम कोर्ट चला गया।

सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला

उस आदेश को रद्द करते हुए जस्टिस अमानुल्लाह के लिखे फ़ैसले में CrPC की धारा 200 के साथ धारा 202 की सही व्याख्या की गई। इसमें कहा गया कि जब धारा 200 का प्रोविज़ो मजिस्ट्रेट को शिकायत करने वाले और गवाहों से पूछताछ करने का अधिकार नहीं देता है, अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सरकारी ड्यूटी निभा रहा है या ऐसा करने का दावा कर रहा है या कोर्ट ने शिकायत की है तो मजिस्ट्रेट के इलाके के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले आरोपी को समन जारी करने से पहले सरकारी कर्मचारी की शिकायत के आधार पर जांच करना गलत होगा।

कोर्ट ने केमिनोवा इंडिया लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य में अपने पहले के फ़ैसले पर काफ़ी भरोसा किया और कहा कि लेजिस्लेचर ने सरकारी कर्मचारी को “अलग जगह” पर रखा है। कोर्ट ने कहा कि हालांकि CrPC की धारा 202 के तहत जांच का मकसद बेगुनाह लोगों को बेवजह परेशानी से बचाना है, लेकिन CrPC की धारा 200 का प्रोविज़ो सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों को ऐसी शुरुआती जांच से छूट देता है। इसलिए मजिस्ट्रेट के इलाके के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले आरोपी को समन जारी करने से पहले अलग जांच पर ज़ोर देने से ऐसे मामलों में कानूनी स्कीम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।

कोर्ट ने कहा,

“यह मामला एक अधिकारी की लिखित शिकायत से निकला है। कोड की धारा 200 के अनुसार, अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सरकारी ड्यूटी निभा रहा है या ऐसा करने का दावा कर रहा है या कोर्ट ने शिकायत की है तो मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता और गवाहों से पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहां राज्य सरकार की मंज़ूरी पर एक सरकारी शिकायत की गई। इस असल स्थिति में प्रोसेस जारी करने को टालने पर विचार करते समय कोड की धारा 202 को कोड की धारा 200 के साथ सही तरह से समझना होगा।”

इसलिए अपील मान ली गई और मजिस्ट्रेट का पास किया गया समन ऑर्डर सही ठहराया गया।


Cause Title: THE STATE OF KERALA & ANR. v. M/s. PANACEA BIOTEC LTD. & ANR.