मालवाहक
यान
में
यात्रा
कर
रहे
व्यक्तियों
की
क्षति
में
बीमा
कंपनी
उत्तरदायी
नहीं
-
यह प्रकट है कि दुर्घटना के समय आवेदक मांगीलाल एवं मृतक नरबत माल वाहक यान में या तो किराया देकर अथवा अनुग्राही यात्री के रूप में यात्रा कर रहे थे। न्याय दृष्टांत अषोक कुमार सिंह विरूद्ध पतरिका केरकेट्टा व अन्य, प्(2010) एक्सीडेंट एवं कम्पेसेषन केसेस-261 (डी.बी.) तथा जषोदा बाई व अन्य विरूद्ध मेहरबान सिंह व अन्य, (2010) एक्सीडेंट एवं कम्पेसेषन केसेस-892 में स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया गया है कि माल वाहक यान में यात्रा कर रहे व्यक्तियों की क्षति या मृत्यु के संबंध में बीमा कंपनी पर कोई उत्तरदायित्व नहीं है, क्योंकि वे तृतीय पक्ष की श्रेणी में नहीं आते हैं।
यह प्रकट है कि दुर्घटना के समय आवेदक मांगीलाल एवं मृतक नरबत माल वाहक यान में या तो किराया देकर अथवा अनुग्राही यात्री के रूप में यात्रा कर रहे थे। न्याय दृष्टांत अषोक कुमार सिंह विरूद्ध पतरिका केरकेट्टा व अन्य, प्(2010) एक्सीडेंट एवं कम्पेसेषन केसेस-261 (डी.बी.) तथा जषोदा बाई व अन्य विरूद्ध मेहरबान सिंह व अन्य, (2010) एक्सीडेंट एवं कम्पेसेषन केसेस-892 में स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया गया है कि माल वाहक यान में यात्रा कर रहे व्यक्तियों की क्षति या मृत्यु के संबंध में बीमा कंपनी पर कोई उत्तरदायित्व नहीं है, क्योंकि वे तृतीय पक्ष की श्रेणी में नहीं आते हैं।
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