ट्रैक्टर
ट्राली
में
बैठा
व्यक्ति
तृतीय
पक्ष
नहीं
-
उक्त क्रम में न्याय दृष्टांत-ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी विरूद्ध ब्रजमोहन आदि, ए.आई.आर. 2007 एस.सी.-1971 तथा यूनाईटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध सरजीराव आदि, ए.आई.आर. 2008 एस.सी. 460 सुसंगत एवं अवलोकनीय हैं। इन दोनों मामलों में शीर्षस्थ न्यायालय द्वारा यह सुस्पष्ट प्रतिपादिन किया गया है कि ट्रेक्टर ट्राली में में यात्रा कर रहे व्यक्ति के घायल होने या मृत होने के संबंध में बीमा कंपनी का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा क्योंकि ऐसा व्यक्ति ’अधिनियम’ के अंतर्गत तृतीय पक्ष की श्रेणी में नहीं आता है । माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय द्वारा माननीय शीर्षस्थ न्यायालय के उक्त विधिक प्रतिपादनों का अवलंब लेते हुए न्याय दृष्टांत नाथूसिंह कुशवाह एवं एक अन्य विरूद्ध नारायण सिंह आदि, 2009(2) दु.मु.प्र. 514 तथा कन्हैयालाल विरूद्ध कमलेश सिंह 2009 (2) दु.मु.प्र.-455 में यह सुस्पष्ट प्रतिपादन किया गया है कि ट्रैक्टर पर यात्रा कर रहे अथवा ट्रेक्टर के साथ लगी ट्राली में यात्रा कर रहे व्यक्ति के संबंध में बीमा कंपनी का उत्तरदायित्व नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तृतीय पक्ष की श्रेणी में नहीं आता है ।
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