Monday, 23 December 2024

भुगतान के लिए तय समय सीमा का पालन न करने वाले खरीदार बिक्री अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन की मांग नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

 भुगतान के लिए तय समय सीमा का पालन न करने वाले खरीदार बिक्री अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन की मांग नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

 सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में कहा कि जब कोई अनुबंध एक विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करता है जिसके भीतर 'विक्रेता' द्वारा 'बिक्री के समझौते' को निष्पादित करने के लिए 'खरीदार' द्वारा प्रतिफल का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, तो खरीदार को इसका सख्ती से पालन करना होगा। ऐसी स्थिति में, अन्यथा, 'खरीदार' सेल डीड के विशिष्ट प्रदर्शन के उपाय का लाभ नहीं उठा सकता है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने हाईकोर्ट और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों को पलटते हुए कहा कि छह महीने के भीतर, संपूर्ण शेष राशि का भुगतान करने का दायित्व मौजूद था, हालांकि,यहां यह मामला नहीं है। उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्होंने छह महीने की अवधि की समाप्ति से पहले शेष/बची राशि का भुगतान करने की भी पेशकश की थी और स्पष्ट अर्थ यह होगा कि उत्तरदाताओं ने छह महीने की अवधि के भीतर समझौते के तहत अपने दायित्व का पालन नहीं किया था। 

केस : अलागम्मल और अन्य बनाम गणेशन और अन्य


https://hindi.livelaw.in/round-ups/100-important-supreme-court-judgments-of-2024-part-1-1-25-279218

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