ज्यूडिशियल सर्विस अन्य सरकारी सर्विस के बराबर नहीं; न्यायिक अधिकारियों की सर्विस शर्तें पूरे देश में समान होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्यूडिशियल सर्विस (Judicial Service) को सरकार के अन्य अधिकारियों की सर्विस के साथ बराबर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इसके साथ ही इस तर्क को खारिज कर दिया कि न्यायिक अधिकारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों के वेतन और भत्ते बराबर होने चाहिए। कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन मामले में पारित फैसले में यह टिप्पणी की, जिसमें राज्यों को न्यायिक अधिकारियों के वेतन और भत्ते के संबंध में दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया गया।
केस टाइटल: ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम यूओआई और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) नंबर 643/2015
https://hindi.livelaw.in/round-ups/100-important-supreme-court-judgments-of-2024-part-1-1-25-279218
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