अभियोजन पक्ष ट्रायल में उस तथ्य को साबित करने की मांग नहीं कर सकता जिसे गवाह ने जांच के दौरान पुलिस को नहीं बताया था : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी को आरोपी-अपीलकर्ता की आपराधिक अपील की अनुमति देते हुए कहा कि ट्रायल के दौरान, अभियोजन पक्ष उस तथ्य को साबित करने की कोशिश नहीं कर सकता जो गवाह ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 ( पुलिस द्वारा गवाहों से पूछताछ) के तहत अपने बयान में नहीं कहा है । जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की तीन जजों की पीठ ने कहा, "अभियोजन ट्रायल के दौरान किसी गवाह के माध्यम से किसी तथ्य को साबित करने की कोशिश नहीं कर सकता है, जिसे ऐसे गवाह ने जांच के दौरान पुलिस को नहीं बताया था। उक्त बेहतर तथ्य के संबंध में उस गवाह के साक्ष्य का कोई महत्व नहीं है।"
केस : दर्शन सिंह बनाम पंजाब राज्य, डायरी नंबर- 30701/ 2009
https://hindi.livelaw.in/round-ups/100-important-supreme-court-judgments-of-2024-part-1-1-25-279218
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