Hindu Marriage Act| वैवाहिक अधिकार आदेश की बहाली को एक साल से अधिक समय तक नजरअंदाज करने पर तलाक की याचिका दायर की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक की याचिका इस आधार पर पेश की जा सकती है कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री पारित करने के बाद एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए विवाह के पक्षकारों के बीच वैवाहिक अधिकारों की कोई बहाली नहीं हुई है। कोर्ट ने इस संबंध में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 (1 A) (ii) का उल्लेख किया।
"धारा 13 (1 A) (ii) के तहत, यह प्रदान किया गया है कि तलाक की याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की जा सकती है कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री पारित करने के बाद एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए विवाह के पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकारों की कोई बहाली नहीं हुई है ।
https://hindi.livelaw.in/round-ups/100-important-supreme-court-judgements-of-2024-part-3-51-75-279524
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