सीआरपीसी की धारा 482 को लागू करने पर हाईकोर्ट को सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए कि क्या आरोप अपराध बनते हैं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल के आदेश में कहा कि जब हाईकोर्ट को आपराधिक मामला रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का उपयोग करने के लिए कहा गया तो यह इस सवाल पर विचार करने के लिए हाईकोर्ट के लिए बाध्य है कि क्या आरोप अपराध का गठन करेंगे, जो आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाया गया। हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए, जिसने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर असंतोष व्यक्त किया कि आईपीसी की धारा 420, 406, 504 और धारा 56 के तहत अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ नहीं बनती है।
केस टाइटल: राजाराम शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य।
https://hindi.livelaw.in/round-ups/100-important-supreme-court-judgments-of-2024-part-1-1-25-279218
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