नियोक्ता चयन प्रक्रिया के बीच में विज्ञापन में निर्धारित योग्यता नहीं बदल सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया के बीच में भर्ती विज्ञापन में निर्धारित पात्रता/योग्यता में कोई भी बदलाव अनुचित प्रक्रिया है और यह मूल विज्ञापन के अनुसार चयनित होने के योग्य उम्मीदवार को अवसर से वंचित करने के समान होगा। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कहा, “यह स्थापित कानून है कि किसी नियोक्ता के लिए चल रही चयन प्रक्रिया के दौरान विज्ञापन में निर्धारित योग्यता को बीच में बदलना संभव नहीं है। ऐसी कोई भी कार्रवाई मनमाने ढंग से की जाएगी, क्योंकि यह उन उम्मीदवारों को अवसर से वंचित करने के समान होगा, जो विज्ञापन के संदर्भ में पात्र हैं, लेकिन घोषणा के बाद नियोक्ता द्वारा पात्रता मानदंड में बदलाव के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे।”
केस टाइटल: अनिल किशोर पंडित बनाम बिहार राज्य और अन्य
https://hindi.livelaw.in/round-ups/100-important-supreme-court-judgments-of-2024-part-1-1-25-279218
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