कोई भी संवैधानिक न्यायालय ट्रायल कोर्ट को किसी विशेष तरीके से जमानत आदेश लिखने का निर्देश नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों पर असहमति जताई कि ट्रायल कोर्ट को जमानत आवेदनों पर निर्णय करते समय अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास को सारणीबद्ध चार्ट में शामिल करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट को किसी विशेष तरीके से जमानत आदेश लिखने का निर्देश नहीं दे सकता। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने जिला एवं सेशन जज द्वारा उनके खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा की गई कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ दायर अपील पर निर्णय लेते हुए यह प्रासंगिक टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने प्रतिकूल टिप्पणी इसलिए की, क्योंकि जज ने जमानत आवेदन खारिज करते समय आपराधिक इतिहास के सारणीबद्ध चार्ट को शामिल नहीं किया।
केस टाइटल : अयूब खान बनाम राजस्थान राज्य
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