स्त्रीधन की पूर्ण स्वामी महिला, पिता उसकी अनुमति के बिना ससुराल वालों से इसकी वसूली नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्त्रीधन महिला की एकमात्र संपत्ति है और उसका पिता उसकी स्पष्ट अनुमति के बिना ससुराल वालों से स्त्रीधन की वसूली का दावा नहीं कर सकता। न्यायालय ने टिप्पणी की, "इस न्यायालय द्वारा विकसित न्यायशास्त्र स्त्रीधन की एकमात्र स्वामी होने के नाते महिला (पत्नी या पूर्व पत्नी) के एकमात्र अधिकार के संबंध में स्पष्ट है। यह माना गया कि पति को कोई अधिकार नहीं है और तब यह आवश्यक रूप से निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि पिता को भी कोई अधिकार नहीं है, जब बेटी जीवित, स्वस्थ और अपने 'स्त्रीधन' की वसूली जैसे निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम है।"
केस टाइटल- मुलकला मल्लेश्वर राव एवं अन्य बनाम तेलंगाना राज्य एवं अन्य
https://hindi.livelaw.in/round-ups/100-important-supreme-court-judgements-of-2024-part-3-51-75-279524
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