मालिक के जीवनकाल में संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम कानून में अस्वीकार्य : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि मालिक के जीवनकाल में गिफ्ट डीड के माध्यम से संपत्ति का बंटवारा मोहम्मडन कानून के तहत मान्य नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि विभाजन की अवधारणा मोहम्मडन कानून के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है। इस प्रकार, गिफ्ट डीड के माध्यम से 'संपत्ति का बंटवारा' वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि दानकर्ता द्वारा गिफ्ट देने के इरादे की स्पष्ट और स्पष्ट 'घोषणा' नहीं की गई।
जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस फैसले की पुष्टि की गई। इसमें सुल्तान साहब द्वारा उनके जीवनकाल में किए गए बंटवारे को उनके पक्ष में मान्यता नहीं दी गई।
केस टाइटल: मंसूर साहब (मृत) और अन्य सलीमा (डी) बनाम एलआरएस और अन्य द्वारा।
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