Evidence Act की धारा 27 को लागू करने के लिए चार शर्तें: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने (03 जनवरी को) साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) की धारा 27 के संबंध में महत्वपूर्ण फैसले में इस प्रावधान को लागू करने के लिए तीन शर्तों को दोहराया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने मोहम्मद इनायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1976) 1 एससीसी 828 पर भरोसा करते हुए उक्त फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि Evidence Act की धारा 27 लागू करते हुए चार शर्तों ध्यान रखा जाना चाहिए, पहली शर्त है किसी तथ्य की खोज। यह तथ्य किसी आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणाम में प्रासंगिक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि ऐसे तथ्य की खोज के लिए उसे अपदस्थ किया जाना चाहिए। तर्क यह है कि पुलिस को पहले से ज्ञात तथ्य ग़लत साबित होगा और इस शर्त को पूरा नहीं करेगा। तीसरी शर्त यह है कि सूचना प्राप्त होने के समय आरोपी पुलिस हिरासत में होना चाहिए (पुलिस हिरासत के संबंध में अदालत ने स्पष्ट किया कि यह केवल औपचारिक गिरफ्तारी के बाद की हिरासत नहीं है। इसमें पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिबंध या निगरानी शामिल होगी). अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि केवल "इतनी ही जानकारी", जो खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित हो, स्वीकार्य है। बाकी जानकारी को बाहर करना होगा।
केस टाइटल: पेरुमल राजा @ पेरुमल बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक द्वारा, डायरी नंबर- 4802 - 2018
https://hindi.livelaw.in/round-ups/100-important-supreme-court-judgments-of-2024-part-1-1-25-279218
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