कर्मचारी को स्वीकृति की सूचना दिए जाने तक त्यागपत्र फाइनल नहीं : सुप्रीम कोर्ट यह मानते हुए कि त्यागपत्र स्वीकार किए जाने से पहले ही वापस ले लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे में कर्मचारी की बहाली की अनुमति दी। न्यायालय ने कहा कि कर्मचारी का त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के बारे में आंतरिक संचार को त्यागपत्र की स्वीकृति नहीं कहा जा सकता। इसने कहा कि जब तक कर्मचारी को स्वीकृति की सूचना नहीं दी जाती, तब तक त्यागपत्र को स्वीकार नहीं माना जा सकता। इस मामले में अपीलकर्ता ने 1990 से प्रतिवादी (कोंकण रेल निगम) में सेवा की है। 23 साल की सेवा करने के बाद उसने 05.12.2013 को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि इसे एक महीने की समाप्ति पर प्रभावी माना जा सकता है। यद्यपि त्यागपत्र 07.04.2014 से प्रभावी रूप से स्वीकार किया गया, लेकिन अपीलकर्ता को इस तरह की स्वीकृति के बारे में कोई आधिकारिक संचार नहीं किया गया। जबकि, 26.05.2014 को अपीलकर्ता ने अपना त्यागपत्र वापस लेने का एक पत्र लिखा। हालांकि प्रतिवादी ने 01.07.2014 से कर्मचारी को कार्यमुक्त कर दिया।
केस टाइटल: एस.डी. मनोहर बनाम कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य, सी.ए. नंबर 010567/2024
https://hindi.livelaw.in/round-ups/100-important-supreme-court-judgements-of-2024-part-3-51-75-279524
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