Monday, 10 February 2020

विवादित सम्पत्ति को छोड़कर कंप्रोमाइज डिक्री को पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

*विवादित सम्पत्ति को छोड़कर कंप्रोमाइज डिक्री को पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट*

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस सम्पत्ति पर कोई विवाद नहीं है उसके लिए समझौता हुक्मनामे (कंप्रोमाइज डिक्री) के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने गैर-पंजीकृत कंप्रोमाइज डिक्री की स्वीकार्यता पर वादी द्वारा उठायी गयी आपत्तियों को सही ठहराया था। वादी ने बचाव पक्ष द्वारा कंप्रोमाइज डिक्री को साक्ष्य के तौर पर शामिल करने की मांग पर यह कहते हुए सवाल खड़े किये थे कि यह कंप्रोमाइज डिक्री पंजीकृत नहीं थी।

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