*राज्य सेवाओं में पदोन्नति में SC/ST आरक्षण ना देने के निर्णय को सही ठहराने के लिए मात्रात्मक डेटा देना आवश्यक नही : सुप्रीम कोर्ट*
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार को पदोन्नति में आरक्षण ना देने के अपने निर्णय को सही ठहराने के लिए मात्रात्मक डेटा के आधार पर ये दर्शाने की आवश्यकता नहीं है कि राज्य सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने माना कि सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता से संबंधित मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए न्यायालय द्वारा राज्य को कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है।
https://hindi.livelaw.in/category/top-stories/supreme-court-weekly-round-up-152545
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार को पदोन्नति में आरक्षण ना देने के अपने निर्णय को सही ठहराने के लिए मात्रात्मक डेटा के आधार पर ये दर्शाने की आवश्यकता नहीं है कि राज्य सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने माना कि सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता से संबंधित मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए न्यायालय द्वारा राज्य को कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है।
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