*एनआई एक्ट की धारा 138 : चेक बाउंस के मामलों में बही-खाता पेश करना प्रासंगिक नहीं : सुप्रीम कोर्ट*
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट (एनआई) एक्ट की धारा 138 के तहत दर्ज आपराधिक मामले में बही-खाता/ नकदी बही प्रस्तुत करना प्रांसगिक नहीं हो सकता है। इस मामले में, प्रथम अपीलीय अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराये जाने संबंधी ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलटते हुए कहा था कि शिकायतकर्ता ने नकदी बही और खाते को प्रस्तुत नहीं किया था, जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी के यहां कोई बकाया था, जिसका भुगतान आरोपी द्वारा किया जाना था।
https://hindi.livelaw.in/category/top-stories/supreme-court-weekly-round-up-152545
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट (एनआई) एक्ट की धारा 138 के तहत दर्ज आपराधिक मामले में बही-खाता/ नकदी बही प्रस्तुत करना प्रांसगिक नहीं हो सकता है। इस मामले में, प्रथम अपीलीय अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराये जाने संबंधी ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलटते हुए कहा था कि शिकायतकर्ता ने नकदी बही और खाते को प्रस्तुत नहीं किया था, जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी के यहां कोई बकाया था, जिसका भुगतान आरोपी द्वारा किया जाना था।
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