भारतीय टीम पर पाकितान की जीत का जश्न मनाना निश्चित रूप से राजद्रोह नहीं है : जस्टिस दीपक गुप्ता 30 Oct 2021
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने हाल ही में कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व कप क्रिकेट के मैच में हराने के बाद पाकिस्तान टीम की जीत का जश्न मनाना निश्चित रूप से राजद्रोह (Sedition) का अपराध नहीं है। जस्टिस दीपक गुप्ता ने द वायर के लिए करण थापर को दिए इंटरव्यू के दौरान यह बात कही। जस्टिस गुप्ता ने कहा, "यह निश्चित रूप से राजद्रोह नहीं है, लेकिन यह सोचना निश्चित रूप से हास्यास्पद है कि यह राजद्रोह के बराबर है ... इन लोगों पर उन अपराधों के के तहत आरोप लगाने से बेहतर चीजें हैं, क्योंकि राजद्रोह के आरोप अदालत में टिक नहीं पाएंगे, इससे समय और जनता का पैसा बर्बाद होगा।" पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई कुछ लोगों के लिए अपमानजनक हो सकती है, हालांकि, यह कोई अपराध नहीं है। उन्होंने कहा कि, "कोई चीज कानूनी हो सकती है लेकिन यह अवैध कहने से अलग है ... यह आवश्यक नहीं कि सभी कानूनी कार्य अच्छे या नैतिक कार्य हों और सभी अनैतिक या बुरे कार्य अवैध कार्य हों। शुक्र है कि हम कानून के शासन द्वारा शासित हैं न कि नैतिकता के नियम से। समाज के लिए अलग-अलग धर्मों और अलग-अलग समय में नैतिकता के अलग-अलग अर्थ होते हैं...।" आईपीसी की धारा 124ए के तहत राजद्रोह दंडनीय अपराध है। जस्टिस गुप्ता ने बलवंत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य के मामले का हवाला दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "खालिस्तान जिंदाबाद" का नारा राजद्रोह नहीं है, क्योंकि इसमें हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था का कोई आह्वान नहीं है। इस पृष्ठभूमि में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा पोस्ट किया गया ट्वीट कि आगरा में कश्मीरी छात्र, जिसने भारत पर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया, उस पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाएगा- "निश्चित रूप से यह देश के कानून के खिलाफ है" और "एक जिम्मेदारी वाली बात नहीं है।" जस्टिस गुप्ता ने कहा, "अगर वे (मुख्यमंत्री कार्यालय) राजद्रोह पर विभिन्न निर्णयों के माध्यम से जाते तो मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान जारी न करने की सलाह दी जाती। मुझे नहीं पता कि क्या वे उस प्रसिद्ध मामले (बलवंत सिंह) से अवगत हैं।" पूर्व न्यायाधीश ने कहा, "मैं कार्रवाई का समर्थन नहीं कर सकता, हालांकि खेल में आप दूसरे पक्ष का समर्थन क्यों नहीं कर सकते ... बहुत सारे ब्रिटेन के नागरिक या भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक भारतीय टीम के लिए खुश होते हैं, जब एक मैच लॉर्ड्स (क्रिकेट मैदान) में खेला जाता है। क्या भारत में हममें से कोई भी कैसा महसूस करेगा अगर उन पर उनके देशों में राजद्रोह का आरोप लगाया जाए? तब हम एक पूरी तरह से अलग धुन गा रहे होंगे।" राजद्रोह के अपराध की आवश्यकता पर फिर से विचार करने की आवश्यकता यह बताए जाने पर कि राजनेताओं और पुलिस द्वारा देशद्रोह के आरोप का दुरुपयोग जारी है, न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा, "अब समय आ गया है, जब राजद्रोह की इस धारा की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को कदम उठाना चाहिए और बिना किसी अनिश्चित शर्तों के घोषित करना चाहिए कि यह कानून संवैधानिकता वैध है या नहीं। भले ही यह वैध है, इसकी सीमाएं क्या हैं, जो इसे बहुत सख्त बनाती हैं।" इससे पहले भी कई मौकों पर जस्टिस गुप्ता ने सभ्य लोकतंत्र में इस प्रावधान के अस्तित्व पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है। उनका दृढ़ मत है कि इस प्रावधान को समाप्त किया जाना चाहिए। इस साल जुलाई में भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने भी प्रावधान के उपयोग को जारी रखने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा था कि स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए औपनिवेशिक युग के दौरान पेश किया गया कानून वर्तमान संदर्भ में आवश्यक नहीं हो सकता। इस बीच इस प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाओं का एक बैच सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी "जितनी जल्दी हो सके" सुनवाई करेगा। आगरा में पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रहे कश्मीरी छात्रों के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया टिकाऊ नहीं पूर्व न्यायाधीश ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया, यूपी में कश्मीरी छात्रों के खिलाफ लगाए गए अन्य आरोप अस्थिर प्रतीत होते हैं। (न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि वह जम्मू-कश्मीर में हुए पाकिस्तान की जीत के किसी भी उत्सव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं।) उन पर आईपीसी की धारा 153 ए (धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505 (1) (बी) (ऐसे बयान देना जो दूसरों को राज्य या सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं) और आईटी अधिनियम की धारा 66 एफ (साइबर-आतंकवाद) के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 153ए के आरोप पर जस्टिस गुप्ता ने कहा, "यह एक हास्यास्पद आरोप है ... क्या उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ कहा है?" उन्होंने कहा कि इन छात्रों के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 (1) (बी) लागू करना भी अनुचित है क्योंकि वे केवल जश्न मना रहे थे, किसी को उकसा नहीं रहे थे। "अगर लोग अपने कार्यों से अपराध करते हैं और इसके लिए इन छात्रों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।" साइबर-आतंकवाद के आरोप पर न्यायाधीश ने कहा कि पाकिस्तान की जीत के जश्न में कोई ट्वीट या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग नहीं किया गया। न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा, "मैं इस तरह की जीत का जश्न मनाने में उनके साथ सहमत नहीं हो सकता। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को देखते हुए यह बुद्धिमानी नहीं हो सकती है, लेकिन यह कोई अपराध नहीं है।"
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