सजा काटने का 50 प्रतिशत का व्यापक मानदंड अपील के लंबित रहने पर दोषी को जमानत का आधार हो सकता है: सुप्रीम कोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबे समय से लंबित आपराधिक अपीलों के मुद्दे पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्च न्यायालय को उन दोषियों को जमानत देने का विकल्प तलाशना चाहिए जो आठ साल की सजा काट चुके हैं। अदालत ने कहा कि जमानत वह नियम है जहां दोषी पहले ही आठ साल की वास्तविक सजा काट चुका है। अपील में दोषियों को जमानत देने के लिए आजीवन कारावास के अलावा अन्य मामलों में सजा के 50 प्रतिशत का व्यापक मानदंड लागू होता है। केस: सौदान सिंह बनाम यूपी राज्य | अपील की विशेष अनुमति (क्रिमिनल) संख्या 4633/2021
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