सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हत्या के प्रयास के मामलों (भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307) में इस्तेमाल किए गए हथियार, हमले के लिए चुने गए शरीर के हिस्से और चोट की प्रकृति से आशय का पता लगाया जाना चाहिए।* न्यायालय ने यह टिप्पणी उन अभियुक्तों द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए की जिन्हें आईपीसी धारा 307 सपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया है। इनकी सजा को झारखंड हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। आईपीसी की धारा 307 हत्या के प्रयास के अपराध को इस प्रकार परिभाषित करती है:
जो कोई भी इस तरह के इरादे या ज्ञान के साथ कोई कार्य करता है और ऐसी परिस्थितियों में यदि वह उस कार्य से मृत्यु का कारण बनता है तो वह हत्या का दोषी होगा। उसे एक अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा। इस सजा को दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा, यदि इस तरह के कृत्य से किसी व्यक्ति को चोट पहुँचती है तो अपराधी या तो आजीवन कारावास के लिए या ऐसी सजा के लिए उत्तरदायी होगा जैसा कि यहां बताया गया है।
अपीलकर्ताओं द्वारा उठाया गया एकमात्र तर्क यह है कि यह मामला आईपीसी की धारा 323 के तहत अधिक से अधिक एक चोट का मामला हो सकता है। इसलिए, निचली अदालतों ने आरोपी को आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने में गलती की है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को ध्यान में रखते हुए कहा कि एक ही धारदार हथियार से कि गए वार की चोट शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से यानी पेट और छाती के पास थी और चोट की प्रकृति एक गंभीर चोट है।
कोर्ट ने कहा, "इस प्रकार, घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया और चोटों को प्रकृति में गंभीर पाया गया। चूंकि घातक हथियार का इस्तेमाल छाती और पेट के पास चोट के कारण किया गया है, जिसे शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर कहा जा सकता है। अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 307 सपठित धारा 34 के तहत अपराध के लिए सही दोषी ठहराया गया है।" हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए बेंच ने आगे कहा: जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के क्रम में देखा और आयोजित किया गया कि कोई भी आरोपी के दिमाग में प्रवेश नहीं कर सकता। उसके इरादे को इस्तेमाल किए गए हथियार, हमले के लिए चुने गए शरीर के हिस्से और चोट की प्रकृति से पता लगाया जाना चाहिए। उपरोक्त सिद्धांतों पर मामले को ध्यान में रखते हुए जब घातक हथियार - खंजर का इस्तेमाल किया गया है, पेट पर और छाती के पास चाकू से किए वार का निशान है, जिसे शरीर के महत्वपूर्ण भाग और चोटों की प्रकृति पर कहा जा सकता है। इसका सही कारण यही माना जाता है कि अपीलकर्ताओं ने आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध किया है।
केस का नाम और उद्धरण: सदाकत कोटवार बनाम झारखंड राज्य| एलएल 2021 एससी 643
मामला नंबर और दिनांक: 2021 का सीआरए 1316 | 12 नवंबर 2021
कोरम: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना
https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/section-307-ipc-intention-to-be-ascertained-from-weapon-used-body-part-chosen-for-assault-nature-of-injury-supreme-court-185493
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