Sunday, 28 November 2021

कर्मचारियों का मुआवजा: अपंगता की सीमा में इस आधार पर कटौती कि डब्ल्यूएचओ के मानदंड उन्नत देशों के लिए हैं न कि भारत के लिए टिकाऊ नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

 कर्मचारियों का मुआवजा: अपंगता की सीमा में इस आधार पर कटौती कि डब्ल्यूएचओ के मानदंड उन्नत देशों के लिए हैं न कि भारत के लिए टिकाऊ नहीं है : सुप्रीम कोर्ट 

कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजा अवार्ड में कटौती से संबंधित एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 नवंबर) को कहा कि विकलांगता की सीमा को इस आधार पर कम करना कि डब्ल्यूएचओ के मानदंड उन्नत देशों के लिए हैं, भारत के संबंध में नहीं हैं, स्पष्ट तौर पर टिकाऊ नहीं है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के संबंध में यह टिप्पणी की जिसमें कर्मचारी की अपंगता की सीमा को केवल इसलिए कम किया गया था, क्योंकि इसका मूल्यांकन डब्ल्यूएचओ के मानदंडों के आधार पर किया गया था। केस शीर्षक: श्री सलीम बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य, एसएलपी (सीआरएल) 2621/2019


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