Saturday, 27 November 2021

एक वकील अपने मुवक्किल का पॉवर ऑफ अटार्नी और उसका वकील दोनों एक साथ नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

एक वकील अपने मुवक्किल का पॉवर ऑफ अटार्नी और उसका वकील दोनों एक साथ नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट*

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अधिवक्ताओं द्वारा अपने मुवक्किलों के मुख्तारनामा धारक (power of attorney holders) और मामले में अधिवक्ताओं के रूप में कार्य करने की प्रथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के विपरीत है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने यह देखते हुए कि उक्त पहलू को शहर के सभी ट्रायल कोर्ट द्वारा पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाना है, निर्देश दिया कि आदेश की एक-एक प्रति रजिस्ट्री द्वारा सभी निचली अदालतों को भेजी की जाए।

केस शीर्षक: अनिल कुमार और अन्य बनाम अमित और अन्य जुड़े मामले

https://hindi.livelaw.in/category/top-stories/high-court-weekly-round-up-a-look-at-some-of-the-last-weeks-special-ordersjudgments-186381?infinitescroll=1

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