Monday, 20 September 2021

वकील में बदलाव गवाहों को जिरह के लिए वापस बुलाने का आधार नहीं हो सकताः दिल्ली हाईकोर्ट 20 Sep 2021

 

वकील में बदलाव गवाहों को जिरह के लिए वापस बुलाने का आधार नहीं हो सकताः दिल्ली हाईकोर्ट 20 Sep 2021*

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि नए वकील की इच्छा के अनुसार कुछ सुझाव देने के लिए गवाहों को वापस बुलाने के लिए केवल वकील का परिवर्तन पर्याप्त नहीं होगा। सीआरपीसी की धारा 311 के तहत एक आवेदन को खारिज करते हुए, जस्टिस योगेश खन्ना ने कहा कि चूंकि काफी देरी हुई है, इसलिए निर्णय लेते समय पीड़ित की दुर्दशा को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने न्यायिक मिसालों की एक श्रृंखला का हवाला देते हुए पूर्व वकील के उक्त पीड़ित की जांच न करने के सचेत निर्णय पर भी जोर दिया।
पृष्ठभूमि मौजूदा याचिका निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती देती है, जिसके तहत याचिकाकर्ता की सीआरपीसी की धारा 311 के तहत दायर याचिका रद्द कर दी गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने दलील दी कि पिछले वकील ने मौके के बावजूद मुख्य पीड़ितों में से एक से जिरह नहीं करने का विकल्प चुना है। उक्त पीड़ित एक जांच अधिकारी है, जिसने दूसरा आरोप पत्र तैयार किया, जिसमें आरोपी का नाम नहीं था। एक नए वकील की नियुक्ति के बाद, उनका विचार था कि उक्त गवाह की परीक्षा आवश्यक थी, और इस प्रकार धारा 311 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया गया है, हालांकि, निचली अदालत ने इसे निम्नलिखित कारणों से खारिज कर दिया-
"वकील में बदलाव और नए वकील का किसी गवाह से जिरह करने का निर्णय, जिससे पिछले वकील ने जिरह नहीं की थी, गवाह को वापस बुलाने के लिए, जबकि पहले उचित अवसर दिया गया था, धारा 311 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करने का कोई आधार नहीं है। अंत में, यह एक आपराधिक मुकदमा है और एक खेल नहीं है, जहां यदि एक पक्ष को किसी गवाह को वैध कारणों से वापस बुलाने का अवसर दिया गया तो दूसरा पक्ष बिना किसी कारण के अधिकार के मामले में मौका मांगेगा। तदनुसार, समग्रता पर विचार करते हुए परिस्थितियों में, यह न्यायालय पीडब्लू~38 को वापस लेने के लिए धारा 311 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई उचित आधार मौजूद नहीं है। तदनुसार आवेदन खारिज किया जाता है।"
याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए तथ्यों को न्यायालय के समक्ष लाने के लिए उन्हें उक्त गवाह से जिरह करने के लिए केवल एक दिन की आवश्यकता है। राज्य की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का तर्क कुछ और नहीं बल्कि मामले को आगे बढ़ाने की एक चाल है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान याचिकाकर्ता को छोड़कर प्रत्येक आरोपी द्वारा उक्त गवाह से जिरह की गई थी, जिसने जानबूझकर गवाह की जांच नहीं करने का विकल्प चुना था।
परिणाम अदालत ने वर्तमान मामले में देरी पर ध्यान दिया, जो 2006 से चल रहा है। इसने धारा 311 सीआरपीसी के तहत इस तरह के एक आवेदन को इस स्तर पर दायर करने के लिए आरोपी के इरादे के बारे पूछताछ की, जब अंतिम बहस शुरू हो चुकी थी। कोर्ट ने कहा कि धारा 311 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग केवल ठोस और वैध कारणों से किया जाना चाहिए; ऐसे आवेदन पर निर्णय लेने में कोई समानता नहीं हो सकती। कोर्ट ने आगे उल्लेख किया कि पूर्व वकील ने जानबूझकर 18 अन्य गवाहों के बीच वर्तमान गवाह की जांच नहीं करने का विकल्प चुना। इसलिए, उक्त गवाह को वापस बुलाने के लिए क्योंकि पूर्व वकील ऐसा करने में विफल रहा, धारा 311 सीआरपीसी के तहत विवेक का प्रयोग करने का आधार नहीं है। कोर्ट ने इस संबंध में राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) बनाम शिव कुमार यादव और अन्य (2016) को संदर्भ‌ित किया। "अन्याय को रोकने के लिए न्यायालय के पास उपलब्ध शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब न्यायालय, वैध कारणों से, यह महसूस करे कि किसी पक्ष के साथ अन्याय हुआ है। इस तरह की खोज, कारणों के साथ, विशेष रूप से अदालत द्वारा शक्ति का प्रयोग करने से पहले दर्ज की जानी चाहिए। ऐसी सटीक स्थितियों को निर्धारित करना संभव नहीं है जब ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। विधायिका ने अपने ज्ञान में, शक्ति को अपरिभाषित छोड़ दिया है। इस प्रकार, शक्ति के दायरे को मामला दर मामला पर विचार करना होगा। मार्गदर्शन इस उद्देश्य के लिए पार्टियों द्वारा भरोसा किए गए कई निर्णयों में उपलब्ध है। इस मामले के लिए प्रासंगिक सिद्धांतों के लिए केवल कुछ निर्णयों को संदर्भित करना पर्याप्त होगा।" इसके अलावा, यह चर्चा की गई कि गिरीश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2020) और वीरेंद्रदास बैरागी बनाम श्रीकांत बैरागी (2019) में, यह माना गया था कि बाद में जुड़े वकील अधिकार के रूप में मामले को और आगे बढ़ाने के लिए एक और अवसर की तलाश नहीं कर सकते।
शीर्षक: सुशील अंसल बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य

https://hindi.livelaw.in/category/top-stories/section-311-crpc-mere-change-of-counsel-cannot-be-a-ground-to-recall-witnesses-delhi-high-court-182022

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