Tuesday, 28 September 2021

हर अवैध बर्खास्तगी/ समाप्ति मामले में पूरे वेतन के साथ बहाली हर मामले में स्वचालित नहीं होती : सुप्रीम कोर्ट

हर अवैध बर्खास्तगी/ समाप्ति मामले में पूरे वेतन के साथ बहाली हर मामले में स्वचालित नहीं होती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि पूरे वेतन के साथ बहाली हर मामले में स्वचालित नहीं होती है, जहां बर्खास्तगी/ समाप्ति कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं पाई जाती है। इस मामले में, इलाहाबाद बैंक द्वारा क्लर्क-सह-कैशियर के रूप में नियुक्त एक कर्मचारी को बैंक रिकॉर्ड को जलाने से संबंधित घटना में शामिल होने का आरोप लगाते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। औद्योगिक ट्रिब्यूनल ने पाया कि हालांकि एक मजबूत संदेह था, लेकिन सेवा से बर्खास्त करने के लिए उसके कदाचार को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। केस: इलाहाबाद बैंक बनाम कृष्ण पाल सिंह


https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-weekly-round-up-a-look-at-some-special-ordersjudgments-of-the-supreme-court-182441?infinitescroll=1


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