उप-विभागीय अधिकारी केवल तहसीलदार से सहमत नहीं हो सकते, उन्हें रिकॉर्ड में सुधार को अस्वीकार करने के अपने आदेश के लिए कारण बताना चाहिए: एमपी हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि उप-विभागीय अधिकारी केवल यह कहकर अपने आदेश को कायम नहीं रख सकते कि वे क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से सहमत हैं। आदेश के निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए कारण अवश्य दिए जाने चाहिए।
जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया ने राजस्व अभिलेखों में सुधार के लिए याचिकाकर्ता का आवेदन खारिज करने वाले SDO द्वारा पारित अतार्किक आदेश खारिज किया और तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का जवाब देने के लिए पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान करने के बाद मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए वापस भेज दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता ने सिविल मुकदमा दायर किया और अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया। याचिकाकर्ता ने रिकॉर्ड में सुधार के लिए आवेदन दायर किया और दिनांक 9.7.2024 के आरोपित आदेश द्वारा उक्त आवेदन खारिज कर दिया गया।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसे तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आपत्ति करने का कोई अवसर नहीं दिया गया।
रिकॉर्ड के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा 18.8.2023 को रिकॉर्ड में सुधार के लिए आवेदन दायर किया गया।
18.9.2023 को पटवारी से रिपोर्ट मांगी गई। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत की जिस पर तहसीलदार ने विचार किया। इसके बाद तहसीलदार ने रिपोर्ट को एसडीओ को भेज दिया, जिन्होंने दिनांक 9.7.2024 के आरोपित आदेश द्वारा रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और आवेदन खारिज कर दिया।
राजस्व ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पास वैकल्पिक उपाय मौजूद है। इसलिए रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान नहीं किया जा सकता।
अदालत ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनाम इंदौर कंपोजिट प्राइवेट लिमिटेड सी.ए. संख्या 7240/2018 का उल्लेख किया, जिसमें यह देखा गया इस न्यायालय ने बार-बार न्यायालयों पर प्रत्येक मामले में तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें पक्षकारों के मामले के मूल तथ्यों का वर्णन मामले में उठने वाले मुद्दे, पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क, शामिल मुद्दों पर लागू कानूनी सिद्धांत और मामले में उठने वाले सभी मुद्दों पर निष्कर्षों के समर्थन में कारण और पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा इसके निष्कर्ष के समर्थन में दिए गए तर्क शामिल होने चाहिए।
न्यायालय ने आगे बृजमणि देवी बनाम पप्पू कुमार (2022) 4 एससीसी 497 का उल्लेख किया, जिसमें यह देखा गया कि कारण आश्वस्त करते हैं कि निर्णयकर्ता द्वारा प्रासंगिक आधारों पर और बाहरी विचारों की उपेक्षा करके विवेक का प्रयोग किया गया।
यह माना गया कि निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए किसी भी कारण के अभाव में SDO (राजस्व), कटनी द्वारा पारित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता।
न्यायालय ने कहा,
"जब याचिकाकर्ता को तहसीलदार, कटनी के माध्यम से पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार करने के कारणों की जानकारी नहीं है तो न्यायालय वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता को अनदेखा कर सकता है क्योंकि कारणों के अभाव में याचिकाकर्ता उन आधारों को पूरा करने की स्थिति में नहीं है, जिन पर उसका आवेदन खारिज किया गया था। इसलिए एसडीओ द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया गया।
केस टाइटल: जयरामदास कुकरेजा बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य
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