Saturday 26 October 2024

वेतन निर्धारण में प्रशासनिक गलती के कारण रिटायरमेंट के बाद ब्याज सहित वसूली नहीं हो सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

 वेतन निर्धारण में प्रशासनिक गलती के कारण रिटायरमेंट के बाद ब्याज सहित वसूली नहीं हो सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट


न्यायालय का तर्क सबसे पहले न्यायालय ने पाया कि इस मामले में वर्मा द्वारा कोई कदाचार या गलत बयानी नहीं की गई, जो अन्य मामलों से एक महत्वपूर्ण अंतर था, जहां वसूली की अनुमति दी गई। अतिरिक्त भुगतान वेतन निर्धारण में प्रशासनिक गलतियों के कारण हुआ, न कि याचिकाकर्ता द्वारा किसी धोखाधड़ीपूर्ण कार्रवाई के कारण। न्यायालय ने उल्लेख किया कि पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 एआईआर SCW 401 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से उन परिस्थितियों को निर्धारित किया, जिनके तहत वसूली नहीं की जा सकती थी। खासकर कम आय वाले सेवानिवृत्त लोगों या गलत बयानी के बिना

न्यायालय ने निर्धारित किया कि राज्य की कार्रवाई ने इन सिद्धांतों का उल्लंघन किया। दूसरे न्यायालय ने ब्याज घटक को संबोधित किया। मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम राजेंद्र भावसार पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने माना कि मूल राशि वसूली योग्य हो सकती है लेकिन अतिरिक्त भुगतान पर ब्याज लगाना कठोर और अनुचित था। ब्याज घटक केवल याचिकाकर्ता के बोझ को बढ़ाएगा खासकर जब उसकी ओर से कोई गलती नहीं थी। तीसरा, न्यायालय ने राज्य के इस तर्क को खारिज कर दिया कि नियम 9(4) लागू नहीं होता। इसने फैसला सुनाया कि यह प्रावधान वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है। राज्यपाल द्वारा विशिष्ट प्राधिकार दिए जाने तक रिटायरमेंट के चार वर्ष बाद ऐसी वसूली कार्रवाई पर रोक लगाता है। राज्य इस प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहा, जिससे वसूली आदेश और भी अधिक अमान्य हो गया। अंत में न्यायालय ने पाया कि वर्मा ने अपने वेतन निर्धारण के समय वचन दिया, लेकिन यह ब्याज वसूली तक विस्तारित नहीं था। राज्य के दावों को सही ठहराने के लिए कोई गलत बयानी साबित नहीं हुई। इस प्रकार, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि केवल मूल राशि की पुनर्गणना की जा सकती है। ब्याज की वसूली की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार न्यायालय ने पार्वती वर्मा के खिलाफ वसूली आदेश रद्द कर दिया।

https://hindi.livelaw.in/madhya-pradesh-high-court/administrative-error-pay-fixation-post-retirement-recovery-interest-mp-hc-justice-sushrut-arvind-dharmadhikari-273685

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