सभी पुलिस स्टेशनों के हर कमरे में ऑडियो सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, किसी भी चूक को अवमानना माना जाएगा: एमपी हाईकोर्ट
प्रतिवादी संख्या 5 के पुलिस कर्मियों के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की चिकित्सकीय जांच एक डॉक्टर ने की थी, और उसके शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई। हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि डॉक्टर ने "अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं किया" और मुख्य रूप से "प्रतिवादी संख्या 5 से 10 की सुरक्षा के उद्देश्य से" यह प्रमाणित किया कि याचिकाकर्ता पर कोई चोट नहीं पाई गई। अदालत ने कहा कि अगर उसे याचिकाकर्ता के शरीर पर चोट के निशान मिले होते, तो प्रतिवादी संख्या 5 से 10 के पुलिस कर्मी मुश्किल में पड़ जाते। इसके बाद उसने डीजीपी को याचिकाकर्ता की मेडिकल रिपोर्ट की पुष्टि करने का निर्देश दिया, और अगर यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता की एमएलसी में किसी चोट का उल्लेख नहीं किया गया है, तो संबंधित डॉक्टर के खिलाफ झूठी और मनगढ़ंत एमएलसी बनाने के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। प्रतिवादी संख्या 5 से 10 को क्लीन चिट देने वाले एसडीओ का आचरण राज्य ने दलील दी थी कि संबंधित उपमंडल अधिकारी (पी) द्वारा जांच की गई थी और याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए हर आरोप झूठे पाए गए थे। इसे खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, "जिस तरह से प्रतिवादियों ने झूठी रिपोर्ट पेश करके न्यायालय के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की है, पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया जाता है कि वे एसडीओ (पी) द्वारा प्रस्तुत तथ्यान्वेषण रिपोर्ट की जांच करें और यदि तथ्य ऐसा कहते हैं तो उनके खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज करें।" याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया कि वे 18 फरवरी, 2025 तक मध्य प्रदेश राज्य के "सभी पुलिस स्टेशनों" में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करें। यदि रिपोर्ट पेश नहीं की जाती है तो रजिस्ट्रार जनरल को न्यायालय की अवमानना के लिए एक अलग मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।
केस टाइटल: अखिलेश पांडे बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 31360/2023
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