*सीआरपीसी 319 के तहत मुख्य गवाह के परीक्षण के आधार पर भी आरोपी को समन जारी किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट 16 March 2021*
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहां तक कि मुख्य गवाह के परीक्षण के आधार पर भी एक अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत समन जारी किया जा सकता है और अदालत को उसके साथ जिरह तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि यदि मुख्य गवाह के परीक्षण के आधार पर न्यायालय संतुष्ट है कि प्रस्तावित अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है, तो न्यायालय धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को आरोपी के रूप में नियुक्त कर उसे मुकदमे का सामना करने के लिए बुला सकता है। इस मामले में, चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण आवेदन की अनुमति दी थी और आरोपी को समन करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था। अपील की अनुमति देने के लिए, पीठ ने हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 3 SCC 92 में संवैधानिक पीठ के फैसले का उल्लेख किया और कहा : इस न्यायालय द्वारा हरदीप सिंह (सुप्रा) में दिए गए कानून और उसमें दी गई टिप्पणियों और निष्कर्षों को देखते हुए, यह उभर कर आता है कि (i) न्यायालय धारा 319 सीआरपीसी के तहत न्यायालय में परीक्षण के दौरान संबंधित मुख्य गवाह के बयान के आधार पर भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और न्यायालय को इस तरह के गवाह से जिरह तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है और अदालत को आरोपी के खिलाफ साक्ष्य की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, जिसे क्रॉस परीक्षण द्वारा परीक्षण के लिए बुलाया जाना है; और (ii) एक व्यक्ति जिसका नाम एफआईआर में नहीं है या एक व्यक्ति जिसका नाम एफआईआर में है, लेकिन उस पर कोई आरोपपत्र नहीं दाखिल किया गया है या जिसे आरोपमुक्त कर दिया गया है, धारा 319 सीआरपीसी के तहत समन किया जा सकता है (संबंधित मुख्य गवाह द्वारा परीक्षण में दिए गए बयान के रूप में एकत्र किए गए साक्ष्य के आधार पर) , ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के व्यक्ति का पहले से ही मुकदमे का सामना कर रहे आरोपियों के साथ ट्रायल चलाया जा सकता है। अदालत ने कहा कि हरदीप मामले में यह भी कहा गया था कि ऐसे मामले में भी, जहां शिकायतकर्ता को विरोध याचिका दायर करने का मौका देने के चरण में ट्रायल कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह उन अन्य व्यक्तियों को भी बुलाए, जिन्हें एफआईआर में नामजद किया गया था, लेकिन उन्हें चार्जशीट में आरोपित नहीं किया गया, उस मामले में भी, धारा 319 सीआरपीसी के आधार पर न्यायालय अभी भी शक्तिहीन नहीं है और यहां तक कि एफआईआर में नामजद किए गए लोगों को भी आरोप पत्र में आरोपित नहीं किया जा सकता है। इस मामले के तथ्यों का उल्लेख करते हुए, पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट घायल चश्मदीद गवाह के बयान के आधार पर आरोपी के रूप में ट्रायल का सामना करने के लिए बुलाने में न्यायसंगत था। पीठ ने अपील की अनुमति देते हुए कहा, "जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णयों में रखा गया है, अभियुक्त को यहां तक कि मुख्य गवाह के परीक्षण के आधार पर भी एक अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत समन जारी किया जा सकता है और अदालत को उसके साथ जिरह तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यदि गवाह के मुख्य में परीक्षा के आधार पर अदालत संतुष्ट है कि प्रस्तावित अभियुक्त के खिलाफ एक प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है, न्यायालय धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जैसे कि ऐसे व्यक्ति को आरोपी के रूप में नियुक्त कर उसे मुकदमे का सामना करने के लिए बुला सकता है। इस स्तर पर, इसे नोट किया जाना आवश्यक है कि शुरू से ही अपीलकर्ता - घायल चश्मदीद गवाह, जो पहले सूचना देने वाला था, ने यहां निजी उत्तरदाताओं के नामों का खुलासा किया और विशेष रूप से उनका नाम एफआईआर में दर्ज किया। लेकिन डीएसपी द्वारा की गई जांच के आधार पर उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं की गई। डीएसपी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट का सबूतों के तौर पर क्या स्पष्ट वजन होगा, यह एक और सवाल है। ऐसा नहीं है कि जांच अधिकारी को यहां के निजी उत्तरदाताओं के खिलाफ मामला नहीं मिला और इसलिए उन्हें चार्जशीट नहीं किया गया। किसी भी मामले में, अपीलकर्ता घायल चश्मदीद गवाह के परीक्षण में, यहां मौजूद निजी उत्तरदाताओं के नामों का खुलासा किया गया है। यह हो सकता है कि मुख्य गवाह के परीक्षण में जो कुछ भी कहा गया है वही वही हो जो एफआईआर में कहा गया था। ऐसा ही होना तय है और अंतत: अपीलकर्ता यहां - घायल चश्मदीद और पहला सूचनाकर्ता है और वह फिर से यह बताने के लिए बाध्य है कि एफआईआर में क्या कहा गया है, अन्यथा उस पर एफआईआर में विरोधाभास और न्यायालय के समक्ष बयान का आरोप लगाया जाएगा। इसलिए, इस तरह, ट्रायल कोर्ट मुकदमे का सामना करने के लिए निजी उत्तरदाताओं के खिलाफ समन जारी करने के निर्देश देने के लिए उचित था।" केस: सरताज सिंह बनाम हरियाणा राज्य [सीआरए 298-299/ 2021] पीठ : जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह
https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/accused-can-be-summoned-us-319-crpc-even-on-the-basis-of-examination-in-chief-of-witness-supreme-court-171222?infinitescroll=1
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