Monday, 16 December 2019

पंचायत राज अधिनियम आरोपों पर पर्याप्त सुनवाई नहीं करने पर रिमांड

पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम मध्यप्रदेश 1993 धारा 40 - सरपंच को हटाया जाना- जांच - याची के विरुद्ध शिकायत पर एसडीओ ने सीईओ को मामले का अन्वेषण करने तथा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया- प्रतिवेदन के अनुसार, याची के विरुद्ध अनियमितताएं पाई गई- कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसमें आची ने उत्तर प्रस्तुत किया जिसे संतोषजनक नहीं पाए जाने के परिणाम स्वरुप उसे हटाया गया - अभी निर्धारित- धारा 40 के अंतर्गत आदेश पारित करने के पूर्व जांच आवश्यक है- उक्त जांच का अर्थ कारण बताओ नोटिस जारी करना नहीं बल्कि विस्तृत जांच अपेक्षित है जहां पदाधिकारी को साक्ष्यों के परीक्षण एवं प्रति परीक्षण का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए- एसडीओ द्वारा ऐसी कोई जांच संचालित नहीं की गई- हटाए जाने का आछेपित आदेश अभी खंडित - याचिका मंजूर।
 विक्रम सिंह विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य 2019 मध्य प्रदेश शॉर्ट नोट 13

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पंचायत अधिनियम धारा 40- एसडीओ ने चुनाव लड़ने से निरर्हता के साथ सरपंच को हटाने का आदेश दिया - सीईओ द्वारा शिकायत पर से की गई जांच उभयपक्षी नहीं थी- साक्षियों की प्रति परीक्षा करने का कोई अवसर नहीं दिया गया- अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत कार्रवाईओं में परिवादी सहित किसी भी साक्षी जिनके जांच अधिकारी द्वारा कथन अभिलिखित किए गए, की परीक्षा नहीं की गई - साथियों की प्रति परीक्षा करने और साक्ष्य पेश करने का भी अवसर नहीं दिया गया- एसडीओ द्वारा कोई सम्यक और उचित जांच नहीं की गई- रिजु सुनवाई से इनकारी के परिणाम स्वरूप याची को गंभीर पूर्वाग्रह हुआ - मामला एसडीओ को भेजा गया, अर्थात रिमांड किया गया। याचिका मंजूर।
 मनीता जयबार विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य आईएलआर 2009 मध्य प्रदेश 3067 डीबी

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