अपील का आरोपी की अनुपस्थिति में गुण दोषों पर निराकरण*
न्याय दृष्टांत बनी सिंह विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (1996) 4 एस.सी.सी. 720 में अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलार्थी की अनुपस्थिति में दांडिक अपील के निराकरण के संदर्भ में विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि दांडिक अपील अनुपस्थिति में निरस्त नहीं की जाना चाहिए। दांडिक अपील का निराकरण गुण दोष के आधार पर किया जाना चाहिए यदि अपीलार्थी या उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं होते हैं तो न्यायालय को अपील गुण दोषों के आधार पर निराकृत करनी
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