मेरिट-कम-सीनियरिटी कोटे के तहत जिला जज के रूप में पदोन्नति से मेरिट लिस्ट के आधार पर उपयुक्त उम्मीदवारों को वंचित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
झारखंड न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि मेरिट-कम-सीनियरिटी कोटा प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया नहीं है। इसके बजाय, यह व्यक्तिगत उपयुक्तता का मूल्यांकन करता है और न्यूनतम पात्रता मानदंड पूरा होने के बाद सीनियरिटी के आधार पर पदोन्नति को प्राथमिकता देता है। उक्त न्यायिक अधिकारियों को मेरिट-कम-सीनियरिटी कोटे के लिए उपयुक्तता परीक्षा में आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त करने के बावजूद पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था।
केस टाइटल: धर्मेंद्र कुमार सिंह और अन्य बनाम माननीय हाईकोर्ट झारखंड और अन्य
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