S. 141 NI Act | इस्तीफा देने वाले निदेशक अपने इस्तीफे के बाद कंपनी द्वारा जारी किए गए चेक के लिए उत्तरदायी नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनी के निदेशक की सेवानिवृत्ति के बाद जारी किया गया चेक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1882 (NI Act) की धारा 141 के तहत उनकी देयता को ट्रिगर नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा, “जब तथ्य स्पष्ट और स्पष्ट हो जाते हैं कि जब कंपनी द्वारा चेक जारी किए गए, तब अपीलकर्ता (निदेशक) पहले ही इस्तीफा दे चुका था और वह कंपनी में निदेशक नहीं था और कंपनी से जुड़ा नहीं था तो उसे NI Act की धारा 141 में निहित प्रावधानों के मद्देनजर कंपनी के मामलों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।”
केस टाइटल: अधिराज सिंह बनाम योगराज सिंह और अन्य
https://hindi.livelaw.in/round-ups/supreme-court-weekly-round-up-a-look-at-some-important-ordersjudgments-of-the-supreme-court-281353
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