Saturday, 22 November 2025

आयकर अधिनियम की धारा 269SS का उल्लंघन चेक बाउंस मामले में देनदारी को खत्म नहीं करता

आयकर अधिनियम की धारा 269SS का उल्लंघन चेक बाउंस मामले में देनदारी को खत्म नहीं करता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई ऋण नकद (cash) में दिया गया है और वह आयकर अधिनियम, 1961

निर्णय 

हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता धारा 118 और 139 NI Act के तहत कानूनी धारणा (presumption) को पलटने में विफल रहे हैं। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि शिकायतकर्ता की वित्तीय क्षमता को चुनौती देने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया।

परिणामस्वरूप, हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी और सतीश कुमार को तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण (surrender) करने का निर्देश दिया ताकि वे अपनी सजा पूरी कर सकें। केस विवरण: 

केस टाइटल: सतीश कुमार बनाम स्टेट (Govt. NCT Delhi) और अन्य केस नंबर: CRL.REV.P. 864/2024 बेंच: जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा साइटेशन: 2025:DHC:10084

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