Wednesday, 29 January 2025

'लंबे समय तक' कर्तव्यों के निर्वहन से प्राप्त अनुभव यह साबित करने के लिए पर्याप्त कि कर्मचारी पद के लिए योग्य

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया, 'लंबे समय तक' कर्तव्यों के निर्वहन से प्राप्त अनुभव यह साबित करने के लिए पर्याप्त कि कर्मचारी पद के लिए योग्य

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने 25 साल से सेवारत कर्मचारी को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं होने पर हटाने के आदेश को रद्द कर दिया.

जबलपुर :निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के कारण 25 साल की सेवा के बाद ड्राइवर को पद से हटा दिया गया. इस मामले की सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारी को राहत दी है. हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कहा है "लंबे समय तक कर्तव्यों का निर्वहन से प्राप्त अनुभव अपेक्षित योग्यता के लिए मान्य है". एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि ड्राइवर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता से कोई लेना-देना नहीं है. ऐसा नहीं है कि इंजीनियर व डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने वाले अच्छे ड्राइवर हों.शहडोल पॉलिटेक्निक कॉलेज में 25 साल से नौकरीमामले के अनुसार राम दयाल यादव ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा "उसे साल 1997 में कलेक्टर दर से शहडोल पॉलिटेक्निक कॉलेज में चालक के पद पर नियुक्ति किया गया था. इसके बाद जनवरी 1998 में उसे ड्राइवर के रिक्त पद पर नियमित नियुक्त प्रदान कर दी गयी. इसके बाद साल 2020 में उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा गया कि उसके पास नियुक्ति के समय पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता नहीं थी. वह सिर्फ 5वीं पास था और पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास थी. प्राधिकारी ने जांच रिपोर्ट में अनुभव के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का उल्लेख किया था. इसके बावजूद उसे पद से हटाने के आदेश जारी कर दिए गए.
हाईकोर्ट ने 30 साल पहले जारी विज्ञापन का हवाला दियाएकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि नियुक्ति के संबंध में साल 1994 में जारी विज्ञापन में ड्राइवर के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी. यह भी स्पष्ट नहीं था कि यदि किसी ड्राइवर को नियमित किया जाता है तो उसे 8वीं कक्षा उत्तीर्ण और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिये. एकलपीठ ने कहा कि 25 साल के लंबे समय बाद अचानक नींद से जागने के कारण विभाग द्वारा कार्रवाई शुरू की गई.
ड्राइवर को सेवा से मुक्त करने का आदेश निरस्तएकलपीठ ने अपने आदेश में कहा "नियुक्ति के समय प्रारंभिक शैक्षणिक योग्यता न रखने वाले कर्मचारी कई वर्षों की सेवा के बाद पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लेते हैं. ऐसे कर्मचारियों को केवल इस आधार पर स्थायीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता कि अपेक्षित योग्यता नहीं है." एकलपीठ ने सेवा समाप्त किये जाने के आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया.
जस्टिस संजय द्विवेदी ने इन टिप्पणियों के साथ एक व्यक्ति की याचिका स्वीकार कर ली, जिसे ड्राइवर के रूप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उसे यह देखते हुए बर्खास्त किया गया था कि उसके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के अलावा प्राधिकारी द्वारा उसके ड्राइविंग में कोई अन्य कमी नहीं दिखाई गई थी। इस प्रकार, उसने उसकी बर्खास्तगी को अन्यायपूर्ण करार दिया।

भगवती प्रसाद बनाम दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम (1990) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए, जस्टिस संजय द्विवेदी ने कहा, "इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लंबे समय तक कर्तव्यों का निर्वहन करके प्राप्त अनुभव यह मानने के लिए पर्याप्त है कि कर्मचारी के पास अपेक्षित योग्यता है। 25 वर्षों की अवधि के लिए ड्राइवर के पद पर सेवाएं देने वाले याचिकाकर्ता ने एक आदर्श ड्राइवर बनने के लिए पर्याप्त अनुभव प्राप्त किया है। हालांकि, शैक्षणिक योग्यता के अलावा, याचिकाकर्ता की ओर से कोई अन्य कमी नहीं है जो उसके ड्राइविंग में कोई कमी दिखाती हो, ऐसे में, याचिकाकर्ता को केवल इस आधार पर बर्खास्त करने का आदेश, मेरी राय में, अन्यायपूर्ण और अनुचित है।"

कोर्ट ने कहा, 

“प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल करने तथा यदि वह अभी तक सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त नहीं कर पाया है, तो उसे सेवा में शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश दिया जाता है। स्वाभाविक रूप से, याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर वेतन का बकाया भुगतान किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार गणना की गई बकाया राशि पर याचिकाकर्ता को वास्तविक भुगतान किए जाने तक 8% की दर से ब्याज लगेगा।"
 केस टाइटलः राम दयाल यादव बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, रिट पीटिशन नंबर 17607/2022

https://hindi.livelaw.in/madhya-pradesh-high-court/experience-gained-by-discharging-duties-for-a-long-time-is-enough-to-hold-that-employee-is-qualified-for-post-mp-high-court-reiterates-282696

Tuesday, 28 January 2025

FIR में अतिरिक्त अपराध जोड़ने पर पुलिस को गिरफ्तारी का आदेश लेना जरूरी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

 FIR में अतिरिक्त अपराध जोड़ने पर पुलिस को गिरफ्तारी का आदेश लेना जरूरी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया है कि यदि FIR में अपराध जोड़ा जाता है जहां आरोपी पहले से ही जमानत पर है, तो पुलिस अधिकारी अदालत से आदेश प्राप्त करने के बाद ही गिरफ्तार कर सकते हैं, जिसने जमानत दी थी। बलात्कार के एक मामले में जहां धारा 6 POCSO Act और धारा 376 (2) (n) को बाद में जोड़ा गया था, जस्टिस नमित कुमार ने पुलिस अधिकारियों को प्रदीप राम बनाम झारखंड राज्य और अन्य (2019) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश का पालन करने के लिए कहा। प्रदीप राम के अनुसार, ऐसे मामले में जहां एक आरोपी को जमानत देने के बाद, आगे संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध जोड़े जाते हैं: (i) अभियुक्त आत्मसमर्पण कर सकता है और नए जोड़े गए संज्ञेय और गैर-जमानती अपराधों के लिए जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। जमानत से इनकार करने की स्थिति में आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। (ii) जांच एजेंसी अभियुक्त की गिरफ्तारी और उसकी हिरासत के लिए CrPC की धारा 437 (5) या 439 (2) के तहत अदालत से आदेश मांग सकती है।

(iii) न्यायालय, CrPC की धारा 437 (5) या 439 (2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, आरोपी को हिरासत में लेने का निर्देश दे सकता है, जिसे उसकी जमानत रद्द होने के बाद पहले ही जमानत दे दी गई है। धारा 437 (5) के साथ-साथ धारा 439 (2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है जिसे पहले ही जमानत दे दी गई है और उसे गंभीर और गैर-संज्ञेय अपराधों के अलावा हिरासत में भेज सकता है जो हमेशा पहले की जमानत रद्द करने के आदेश के साथ आवश्यक नहीं हो सकता है।

(iv) ऐसे मामले में जहां किसी अभियुक्त को पहले ही जमानत दे दी गई है, किसी अपराध या अपराधों को जोड़ने पर अन्वेषण प्राधिकारी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन अपराध या अपराधों को जोड़ने पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय से अभियुक्त को गिरफ्तार करने का आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता है जिसने जमानत दी थी। हाईकोर्ट BNSS की धारा 528 के तहत एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उत्तरदाताओं को निर्देश दिया गया था कि वे BNSS की धारा 69 (कपटपूर्ण साधनों को नियोजित करके यौन संभोग, आदि) के तहत दर्ज आपराधिक कार्यवाही में आरोपी-याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाएं। याचिकाकर्ता के वकील समय संधावालिया ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी और इसके अनुसरण में याचिकाकर्ता जांच में शामिल हो गया है। हालांकि, इसके बाद, उन्हें धारा 35 (3) BNSS के तहत नोटिस जारी किया गया है, जिसके तहत उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया है और उक्त नोटिस में यह कहा गया है कि POCSO की धारा 6 और IPC की धारा 376 (2) (n) के तहत अपराध जोड़े गए हैं। इसके अलावा, वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के पिता ने पुलिस स्टेशन का दौरा किया है और प्रदीप राम बनाम में दिए गए फैसले की एक प्रति दी है। झारखंड राज्य और अन्य, हालांकि, याचिकाकर्ता को अतिरिक्त धाराओं के तहत गिरफ्तारी की आशंका है, जबकि राज्य इस न्यायालय से आदेश प्राप्त करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, अदालत ने पुलिस अधिकारियों को प्रदीप राम के मामले में निहित निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया, और प्रतिवादियों को कानून और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता होगी।

https://hindi.livelaw.in/punjab-and-haryana-high-court/additional-offence-fir-court-order-arrest-punjab-and-haryana-high-court-282152

Saturday, 25 January 2025

SARFAESI Act | DRT किसी ऐसे व्यक्ति को सुरक्षित संपत्ति का कब्जा वापस नहीं दिला सकता, जो उधारकर्ता या मालिक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

 SARFAESI Act | DRT किसी ऐसे व्यक्ति को सुरक्षित संपत्ति का कब्जा वापस नहीं दिला सकता, जो उधारकर्ता या मालिक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) को SARFAESI Act के तहत किसी ऐसे व्यक्ति को सुरक्षित संपत्ति का कब्जा "सौंपने" का अधिकार नहीं है, जो न तो उधारकर्ता है और न ही संपत्ति का मालिक है। इसने आगे कहा कि DRT के पास किसी ऐसे व्यक्ति को सुरक्षित संपत्ति का कब्जा "बहाल" करने का अधिकार नहीं है, जो न तो उधारकर्ता है और न ही संपत्ति का मालिक है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सुरक्षित संपत्ति को सौंपने या बहाल करने की याचिका, जो न तो उधारकर्ता है और न ही संपत्ति का मालिक है, सिविल कोर्ट के समक्ष सुनवाई योग्य है।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ इस मुद्दे पर निर्णय कर रही थी कि क्या कोई व्यक्ति, जिसके पास न तो सुरक्षित परिसंपत्ति है और न ही उसने उधार ली है, वह SARFAESI Act, 2002 की धारा 17(3) के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों की बहाली का दावा करने का हकदार होगा। नकारात्मक उत्तर देते हुए न्यायालय ने कहा कि चूंकि SARFAESI Act की धारा 17(3) में 'पुनर्स्थापित' शब्द का प्रयोग किया गया, न कि 'हस्तांतरण' का, इसलिए DRT के पास उस व्यक्ति को कब्जा लौटाने का अधिकार है, जो बैंक द्वारा कब्जा लिए जाने के समय कब्जे में था।

न्यायालय ने कहा, “धारा 17(3) के तहत DRT के पास कब्जा “बहाल” करने का अधिकार है, जिसका अर्थ यह होगा कि उसके पास उस व्यक्ति को कब्जा लौटाने का अधिकार है, जो बैंक द्वारा कब्जा लिए जाने के समय कब्जे में था। DRT के पास केवल कब्जा “बहाल” करने का अधिकार है; उसके पास उस व्यक्ति को कब्जा “सौंपने” का कोई अधिकार नहीं है, जो बैंक द्वारा कब्जा लिए जाने के समय कभी कब्जे में नहीं था।” यह वह मामला था, जिसमें प्रतिवादी नंबर 1, जिसके पास सुरक्षित परिसंपत्तियां नहीं हैं, ने सिविल न्यायालय से उस पर कब्ज़ा सौंपने की राहत मांगी। सिविल कोर्ट ने यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि केवल DRT ही SARFAESI Act की धारा 17(3) के तहत ऐसी राहत दे सकता है।

हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के इस कथन को पलट दिया कि प्रतिवादी नंबर 1 ने ऐसी राहत के लिए सिविल कोर्ट से संपर्क किया, क्योंकि DRT के पास सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्ज़ा उसे सौंपने का अधिकार नहीं है और वह उसे तभी वापस कर सकता है, जब किसी व्यक्ति के पास पहले से ही सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्ज़ा हो। हाईकोर्ट द्वारा फाइल को सिविल कोर्ट में वापस करने के निर्णय से व्यथित होकर बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट के निर्णय की पुष्टि करते हुए न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी नंबर 1 ने सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्ज़ा सौंपने के लिए सिविल कोर्ट से संपर्क किया था, क्योंकि DRT के पास उसे कब्ज़ा सौंपने का अधिकार नहीं था। "हालांकि यह सच है कि धारा 17(1) में "कोई भी व्यक्ति (उधारकर्ता सहित) पीड़ित" शब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन धारा 17(3) में DRT को उधारकर्ता के अलावा किसी अन्य को कब्जा वापस करने का स्पष्ट अधिकार नहीं दिया गया। हां, किसी दिए गए मामले में यदि उधारकर्ता ने किसी और को कब्जा दिया तो शायद यह तर्क दिया जा सकता है कि धारा 17(3) के तहत "उधारकर्ता" को कब्जा वापस करने की DRT की शक्ति में उस व्यक्ति को कब्जा वापस करने की शक्ति शामिल होगी, जो उधारकर्ता की ओर से कब्जा कर रहा था या उधारकर्ता के माध्यम से दावा कर रहा था। हालांकि, यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि धारा 17(3) के तहत DRT किसी ऐसे व्यक्ति को कब्जा सौंप सकता है, जिसका दावा उधारकर्ता के दावे के विपरीत है।" अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा: "इसलिए वादी (प्रतिवादी नंबर 1) DRT से कब्जा वापस करने की राहत नहीं मांग सकती। DRT के पास उसे ऐसी राहत देने का कोई अधिकार नहीं होगा। इसलिए वादी को उसके मुकदमे (सिविल कोर्ट में दायर) में तीसरी राहत भी SARFAESI Act की धारा 34 के तहत वर्जित नहीं है। फैसले में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे के बारे में राहत का दावा करने के लिए सिविल मुकदमा SARFAESI Act की धारा 34 के तहत वर्जित नहीं है। तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई। 

केस टाइटल: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम प्रभा जैन और अन्य।


https://hindi.livelaw.in/supreme-court/sarfaesi-drt-cannot-restore-possession-of-secured-asset-to-a-person-who-isnt-the-borrower-or-possessor-supreme-court-281975

Order VII Rule 11 CPC | कुछ राहतों के वर्जित होने पर कई राहतों वाली याचिका खारिज नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

Order VII Rule 11 CPC | कुछ राहतों के वर्जित होने पर कई राहतों वाली याचिका खारिज नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी याचिका में कई राहतें शामिल होती हैं तो उसे सिर्फ़ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें से एक राहत कानून द्वारा वर्जित है, जब तक कि दूसरी राहतें वैध रहती हैं।

कोर्ट के अनुसार, Order VII Rule 11 CPC के तहत याचिका को आंशिक रूप से खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा, “अगर सिविल कोर्ट का मानना ​​है कि एक राहत (मान लीजिए राहत A) कानून द्वारा वर्जित नहीं है, लेकिन उसका मानना ​​है कि राहत B कानून द्वारा वर्जित है तो सिविल कोर्ट को इस आशय की कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि राहत B कानून द्वारा वर्जित है। उसे Order VII Rule 11 CPC के आवेदन में उस मुद्दे को अनिर्णीत छोड़ देना चाहिए। ऐसा इसलिए है, क्योंकि अगर सिविल कोर्ट किसी याचिका को आंशिक रूप से खारिज नहीं कर सकता है तो उसी तर्क से उसे राहत B के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।”

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ SARFAESI Act के तहत एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें वादी ने सिविल न्यायालय में दायर मुकदमे में तीन राहत मांगी थी। दो राहतें, बैंक द्वारा स्वीकृत लोन के लिए संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल की गई मुकदमे की संपत्ति पर स्वामित्व और शीर्षक से संबंधित थीं, कानून द्वारा वर्जित नहीं थीं। सिविल कोर्ट के पास उन पर निर्णय लेने का अधिकार था। हालांकि, तीसरी राहत, जो SARFAESI Act की धारा 17 के तहत कब्जे की बहाली से संबंधित थी, कानून द्वारा वर्जित थी, क्योंकि इस तरह के आवेदन को ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) के समक्ष दायर किया जाना चाहिए, न कि सिविल कोर्ट में।

न्यायालय ने कहा कि जबकि तीसरी राहत देने के लिए सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं किया जा सकता, यह सिविल कोर्ट को पहले दो राहतों को संबोधित करने से नहीं रोकेगा। दूसरे शब्दों में, Order VII Rule 11 CPC (D) के तहत केवल इसलिए शिकायत खारिज नहीं की जा सकती, क्योंकि तीसरी राहत कानून द्वारा वर्जित है, जब तक कि अन्य राहतें न्यायाधिकरण के न्याय क्षेत्र के भीतर बनी रहें। अदालत ने टिप्पणी की, “इसलिए भले ही एक राहत बच जाए, लेकिन शिकायत Order VII Rule 11 CPC के तहत खारिज नहीं की जा सकती। इस मामले में जिस पहली और दूसरी राहत की मांग की गई, वह स्पष्ट रूप से SARFAESI Act की धारा 34 द्वारा वर्जित नहीं है। सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए शिकायत Order VII Rule 11 CPC के तहत खारिज नहीं की जा सकती।” केस टाइटल: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम प्रभा जैन और अन्य।

https://hindi.livelaw.in/supreme-court/order-vii-rule-11-cpc-plaint-with-multiple-reliefs-cannot-be-rejected-just-because-some-reliefs-are-barred-supreme-court-281876

Sunday, 19 January 2025

किराएदार को मकान मालिक की मर्जी पर निर्भर रहना चाहिए, उसे संपत्ति तभी छोड़नी चाहिए जब मालिक को उसकी निजी इस्तेमाल के लिए जरूरत हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

किराएदार को मकान मालिक की मर्जी पर निर्भर रहना चाहिए, उसे संपत्ति तभी छोड़नी चाहिए जब मालिक को उसकी निजी इस्तेमाल के लिए जरूरत हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि किराएदार आमतौर पर मकान मालिक की मर्जी पर निर्भर रहता है और अगर मकान मालिक चाहे तो उसे संपत्ति छोड़नी होगी। कोर्ट ने कहा कि किराएदार के खिलाफ फैसला सुनाने से पहले कोर्ट को यह देखना चाहिए कि क्या मकान मालिक की जरूरत वास्तविक है। जस्टिस अजीत कुमार ने कहा, "किराएदार को इस मायने में मकान मालिक की मर्जी पर निर्भर रहना चाहिए कि जब भी मकान मालिक को अपनी निजी इस्तेमाल के लिए संपत्ति की जरूरत होगी तो उसे उसे छोड़ना होगा। कोर्ट को बस यह देखना है कि जरूरत वास्तविक है या नहीं।"

 केस टाइटल: जुल्फिकार अहमद और 7 अन्य बनाम जहांगीर आलम [अनुच्छेद 227 के तहत मामले संख्या - 6479 वर्ष 2021]


https://hindi.livelaw.in/round-ups/high-court-weekly-round-up-a-look-at-some-important-ordersjudgments-of-the-past-week-281354

मेरिट-कम-सीनियरिटी कोटे के तहत जिला जज के रूप में पदोन्नति से मेरिट लिस्ट के आधार पर उपयुक्त उम्मीदवारों को वंचित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

 मेरिट-कम-सीनियरिटी कोटे के तहत जिला जज के रूप में पदोन्नति से मेरिट लिस्ट के आधार पर उपयुक्त उम्मीदवारों को वंचित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

 झारखंड न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि मेरिट-कम-सीनियरिटी कोटा प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया नहीं है। इसके बजाय, यह व्यक्तिगत उपयुक्तता का मूल्यांकन करता है और न्यूनतम पात्रता मानदंड पूरा होने के बाद सीनियरिटी के आधार पर पदोन्नति को प्राथमिकता देता है। उक्त न्यायिक अधिकारियों को मेरिट-कम-सीनियरिटी कोटे के लिए उपयुक्तता परीक्षा में आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त करने के बावजूद पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था। 

केस टाइटल: धर्मेंद्र कुमार सिंह और अन्य बनाम माननीय हाईकोर्ट झारखंड और अन्य


https://hindi.livelaw.in/round-ups/supreme-court-weekly-round-up-a-look-at-some-important-ordersjudgments-of-the-supreme-court-281353

141 NI Act | इस्तीफा देने वाले निदेशक अपने इस्तीफे के बाद कंपनी द्वारा जारी किए गए चेक के लिए उत्तरदायी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

 S. 141 NI Act | इस्तीफा देने वाले निदेशक अपने इस्तीफे के बाद कंपनी द्वारा जारी किए गए चेक के लिए उत्तरदायी नहीं : सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनी के निदेशक की सेवानिवृत्ति के बाद जारी किया गया चेक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1882 (NI Act) की धारा 141 के तहत उनकी देयता को ट्रिगर नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा, “जब तथ्य स्पष्ट और स्पष्ट हो जाते हैं कि जब कंपनी द्वारा चेक जारी किए गए, तब अपीलकर्ता (निदेशक) पहले ही इस्तीफा दे चुका था और वह कंपनी में निदेशक नहीं था और कंपनी से जुड़ा नहीं था तो उसे NI Act की धारा 141 में निहित प्रावधानों के मद्देनजर कंपनी के मामलों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।” 

केस टाइटल: अधिराज सिंह बनाम योगराज सिंह और अन्य


https://hindi.livelaw.in/round-ups/supreme-court-weekly-round-up-a-look-at-some-important-ordersjudgments-of-the-supreme-court-281353

Sunday, 12 January 2025

परिवीक्षा का लाभ पाने वाले दोषी को दोषसिद्धि के कारण कोई अयोग्यता नहीं होगी : सुप्रीम कोर्ट

*परिवीक्षा का लाभ पाने वाले दोषी को दोषसिद्धि के कारण कोई अयोग्यता नहीं होगी : सुप्रीम कोर्ट*

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई कोर्ट दोषसिद्धि की पुष्टि करता है, लेकिन अच्छे आचरण के आधार पर परिवीक्षा (Probation) का लाभ देता है तो वह परिणामी लाभ से इनकार नहीं कर सकता है, जो कि दोषसिद्धि से जुड़ी अयोग्यता, यदि कोई हो, को हटाना है। वर्तमान मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1806 (IPC) की धारा 399 और 402 के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 3/25 और 4/25 के तहत दोषसिद्धि की गई। हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने IPC के तहत दोषसिद्धि खारिज कर दी।

शस्त्र अधिनियम के तहत अपराधों के लिए न्यायालय ने दोषसिद्धि बरकरार रखी। फिर भी इसने अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 का लाभ दिया। उन्हें तुरंत सजा सुनाने के बजाय अदालत ने दोषी को 2 साल के लिए जमानत पर रिहा कर दिया। अपीलकर्ता को उसकी दोषसिद्धि के कारण सार्वजनिक रोजगार से वंचित कर दिया गया तो उसने हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन दायर किया, जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई कि उसे कोई अयोग्यता नहीं दी गई, क्योंकि उसे परिवीक्षा का लाभ दिया गया। उसने धारा 4 का लाभ दिए जाने के परिणामस्वरूप धारा 12 का लाभ मांगा। हालांकि, हाईकोर्ट ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि दोषसिद्धि आदेश पारित करने के बाद यह पदेन हो गया और अपने आदेश पर पुनर्विचार नहीं कर सकता।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने इस सीमित प्रश्न पर इस मुद्दे का फैसला किया कि क्या अच्छे आचरण के लिए परिवीक्षा का लाभ दिए जाने के बाद, परिणामी लाभ से इनकार किया जा सकता है। सकारात्मक उत्तर देते हुए न्यायालय ने कहा: "इसके अवलोकन से हमें इस बात में कोई संदेह नहीं कि जब किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसे अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 या 4 का लाभ दिया जाता है तो उसे ऐसे कानून के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि से जुड़ी अयोग्यता, यदि कोई हो, का सामना नहीं करना पड़ेगा।" न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि हाईकोर्ट ने छह अन्य दोषी व्यक्तियों को भी अच्छे आचरण पर परिवीक्षा का लाभ दिया। हालांकि उन्होंने धारा 12 के तहत लाभ का दावा नहीं किया। समानता को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने अन्य सभी दोषियों को समान लाभ देना अनिवार्य पाया। 

केस टाइटल: अमित सिंह बनाम राजस्थान राज्य, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 1134-1135/2023)

https://hindi.livelaw.in/supreme-court/convict-given-benefit-of-probation-wont-suffer-any-disqualification-due-to-conviction-supreme-court-280708

दोषसिद्धि के खिलाफ अपील करने का अधिकार CrPC की धारा 374 के तहत अभियुक्त को दिया गया एक वैधानिक अधिकार है- सुप्रीम कोर्ट

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील करने का अधिकार CrPC की धारा 374 के तहत अभियुक्त को दिया गया एक वैधानिक अधिकार है, और अपील दायर करने में उचित रूप से बताई गई देरी इसे खारिज करने का वैध आधार नहीं हो सकती है। कोर्ट ने कहा "अनुच्छेद 21 की विस्तृत परिभाषा को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले दोषसिद्धि के फैसले से अपील का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है," जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दोषसिद्धि के खिलाफ अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया गया था क्योंकि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को प्राथमिकता देने में 1637 दिनों की देरी हुई थी।

अपीलकर्ता अभियुक्त ने देरी की व्याख्या करते हुए अपील के साथ देरी से माफी आवेदन को भी प्राथमिकता दी थी। उन्होंने मौद्रिक संसाधनों की कमी और अपनी आजीविका कमाने के लिए शहर से बाहर जाने को देरी के कारणों के रूप में उद्धृत किया। हाईकोर्ट ने इसका मतलब यह निकाला था कि अपीलकर्ता निर्णय पारित होने के बाद फरार हो गया है और इसलिए, अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए इच्छुक नहीं है। नतीजतन, अपील विफल हो गई, और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित सजा को अंतिम रूप मिला।

हाईकोर्ट के आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए, न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट ने देरी के कारणों की ठीक से जांच किए बिना, केवल देरी के कारण अपील को खारिज करने में गलती की। न्यायालय ने कहा कि अपील करने का अधिकार, खासकर जब यह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित हो, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा "दिलीप एस. दहानुकर बनाम कोटक महिंद्रा कंपनी लिमिटेड, (2007) 6 SCC 528 में, इस न्यायालय ने कहा कि अपील निर्विवाद रूप से एक वैधानिक अधिकार है और दोषी ठहराया गया अपराधी अपील के अधिकार का लाभ उठाने का हकदार है जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के तहत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21 की विस्तृत परिभाषा को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले दोषसिद्धि के निर्णय से अपील का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। यह राजेंद्र बनाम में भी देखा गया था। राजस्थान राज्य, (1982) 3 SCC 382 (2) के मामले में यह कि जहां अपीलकर्ता अपील दायर करने में देरी के कारणों को प्रस्तुत करता है, न्यायालय देरी के कारणों की जांच किए बिना अपील को समय-वर्जित के रूप में खारिज नहीं करेगा। इसलिए, उपरोक्त के प्रकाश में, यह स्पष्ट है कि अपील करने का अधिकार, विशेष रूप से जब यह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित हो, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। उच्च न्यायालय का देरी के कारणों की ठीक से जांच किए बिना, केवल देरी के कारण अपील को खारिज करने का आदेश, इसलिए, पुनर्विचार की आवश्यकता है। इसलिए, अपील दायर करने में देरी के कारणों की जांच करने की आवश्यकता है क्योंकि अपीलकर्ता के कारणों के ठोस मूल्यांकन के बिना, केवल तकनीकी आधार पर अपील को खारिज करना गलत था।, नतीजतन, न्यायालय ने अपील की अनुमति दी और दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को प्राथमिकता देने में देरी को माफ कर दिया। इसने आक्षेपित आदेश फ़ाइल को उच्च न्यायालय में बहाल कर दिया और उक्त आपराधिक अपील को मेरिट के आधार पर और कानून के अनुसार निपटाने का अनुरोध किया।

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Wednesday, 1 January 2025

धारा 138 एनआई एक्ट | शिकायतकर्ता को केवल इसलिए राहत नहीं दी जा सकती क्योंकि उसने चेक अनादर के लिए 'समय से पहले' शिकायत दर्ज की थी: राजस्थान हाईकोर्ट

 धारा 138 एनआई एक्ट | शिकायतकर्ता को केवल इसलिए राहत नहीं दी जा सकती क्योंकि उसने चेक अनादर के लिए 'समय से पहले' शिकायत दर्ज की थी: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि जहां चेक बाउंसिंग की शिकायत परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत 15 दिनों की निर्धारित समय सीमा की समाप्ति से पहले दर्ज की गई थी, वहां न्यायालय ऐसी शिकायत का संज्ञान नहीं ले सकता। हालांकि, न्यायालय ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामले में, धारक पहली शिकायत में आदेश प्राप्त करने के एक महीने के भीतर उसी कारण से दूसरी शिकायत दर्ज कर सकता है, क्योंकि शिकायतकर्ता को उपचार के बिना नहीं छोड़ा जा सकता।

जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहा कि, “योगेंद्र प्रताप सिंह (सुप्रा) और गजानंद बुरंगे (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित उपरोक्त कानून से यह स्पष्ट है कि ऐसे मामले में जहां शिकायत नोटिस में निर्धारित पंद्रह दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले दर्ज की गई थी, जिसे चेक जारी करने वाले को तामील किया जाना आवश्यक है, न्यायालय उसका संज्ञान नहीं ले सकता। हालांकि, उसी कारण से दूसरी शिकायत को भी सुनवाई योग्य माना गया है और ऐसी शिकायत दर्ज करने में हुई देरी को माफ माना जाएगा।"

"अपीलकर्ता को सिर्फ इसलिए राहत से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने पंद्रह दिनों की वैधानिक अवधि की समाप्ति से पहले समय से पहले शिकायत दर्ज की है। कानून की यह स्थापित स्थिति है कि किसी भी व्यक्ति को उपचार के बिना नहीं छोड़ा जाएगा और व्यक्ति ने न्यायालय के समक्ष जो भी शिकायत उठाई है, उसकी जांच उसके गुण-दोष के आधार पर की जानी चाहिए... "यूबी जूस इबी रेमेडियम" कानून का एक स्थापित सिद्धांत है और यह प्रावधान करता है कि उपचार के बिना कोई गलत नहीं है और जहां कोई कानूनी अधिकार है, वहां उपचार होना चाहिए। प्रतिवादी द्वारा जारी चेक के अनादरित होने पर अपीलकर्ता को कानूनी क्षति हुई है।"

न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के उस निर्णय के विरुद्ध अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अभियुक्त द्वारा दायर याचिका को स्वीकार किया गया था तथा उसे धारा 138 (चेक अनादर) एनआई एक्ट के तहत आरोप से तकनीकी आधार पर बरी कर दिया गया था, क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा समय से पहले शिकायत दर्ज की गई थी। अपीलकर्ता को अभियुक्त द्वारा जारी चेक अनादरित होने के कारण, धारा 138 के तहत अभियुक्त को कानूनी नोटिस दिया गया था। निर्धारित 15 दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले, अपीलकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज की गई, जिसमें अभियुक्त को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी पाया गया। इस दोषसिद्धि के विरुद्ध, अभियुक्त द्वारा अपील दायर की गई, जिसे शिकायत समय से पहले होने के आधार पर स्वीकार कर लिया गया।

पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने एनआई एक्ट की धारा 138 तथा धारा 142 का अवलोकन किया तथा इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 138 (सी) के अनुसार, धारा 138 के तहत अपराध तभी बनता है, जब चेक जारी करने वाला नोटिस प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर चेक की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है और धारा 142(बी) के अनुसार, यदि धारा 138 के तहत निर्धारित 15 दिनों के भीतर कोई राशि प्राप्त नहीं होती है, तो कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने के एक महीने के भीतर शिकायत दर्ज की जा सकती है।

न्यायालय ने योगेंद्र प्रताप सिंह बनाम सावित्री पांडे के सुप्रीम कोर्ट के मामले का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 प्रश्नों पर विचार किया था: 1) क्या धारा 138 के तहत 15 दिनों की समाप्ति से पहले दायर की गई शिकायत पर संज्ञान लिया जा सकता है? 2) यदि नहीं, तो क्या शिकायतकर्ता धारा 142 में निर्धारित एक महीने की समाप्ति के बावजूद दूसरी शिकायत दर्ज कर सकता है? मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया गया, कोर्ट ने कहा, “यह शिकायत की समयपूर्वता का प्रश्न नहीं है, जहां यह उस तिथि से 15 दिनों की समाप्ति से पहले दायर की जाती है, जिस दिन उसे नोटिस दिया गया है, यह कानून के तहत कोई शिकायत नहीं है। वास्तव में, एनआई एक्ट की धारा 142, अन्य बातों के साथ-साथ, लिखित शिकायत के अलावा धारा 138 के तहत अपराध का संज्ञान लेने से न्यायालय पर कानूनी रोक लगाती है। चूंकि एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत नोटिस जारी करने वाले/आरोपी को नोटिस दिए जाने की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति से पहले दायर की गई शिकायत कानून की नजर में कोई शिकायत नहीं है, जाहिर है, ऐसी शिकायत के आधार पर किसी अपराध का संज्ञान नहीं लिया जा सकता है... धारा 142(बी) के तहत एक महीने की अवधि उस तारीख से शुरू होती है जिस दिन धारा 138 के प्रावधान के खंड (सी) के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है। हालांकि, अगर शिकायतकर्ता न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास एक महीने की निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत न करने का पर्याप्त कारण था, तो न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के बाद शिकायत ली जा सकती है। अब, चूंकि प्रश्न (i) का हमारा उत्तर नकारात्मक है, इसलिए हम देखते हैं कि चेक का भुगतानकर्ता या धारक आपराधिक मामले में निर्णय की तिथि से एक महीने के भीतर नई शिकायत दर्ज कर सकता है और उस स्थिति में, शिकायत दर्ज करने में देरी को एनआई एक्ट की धारा 142 के खंड (बी) के प्रावधान के तहत माफ किया गया माना जाएगा।"

न्यायालय ने कहा कि इस कानून को बनाने के पीछे उद्देश्य लोगों को समय से पहले शिकायत दर्ज करने से रोकना था, लेकिन साथ ही शिकायतकर्ता को उपचार से वंचित नहीं करना था। न्यायालय ने एशबी बनाम व्हाइट (1703) के मामले का उल्लेख किया जिसमें यह माना गया था कि जब कानून किसी व्यक्ति को अधिकार प्रदान करता है, तो उस व्यक्ति के पास किसी भी उल्लंघन के मामले में ऐसे अधिकार को बनाए रखने के लिए उपाय होना चाहिए और ऐसे उपाय के अभाव में, अधिकार की कल्पना करना व्यर्थ है।

इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अभियुक्त को बरी करने में न्यायालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अनदेखी की गई और इस प्रकार वह निर्णय लेने में त्रुटि हुई। इसने माना कि न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अपीलकर्ता को नई शिकायत दर्ज करने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। तदनुसार, न्यायालय ने अभियुक्त को बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता को एक महीने के भीतर नई शिकायत दर्ज करने की स्वतंत्रता प्रदान की। 

केस टाइटल: मूलचंद बनाम भैरूलाल साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (राजस्थान) 426

https://hindi.livelaw.in/rajasthan-high-court/s-138-ni-act-complainant-cant-be-left-remediless-merely-because-he-filed-premature-complaint-for-cheque-dishonour-rajasthan-hc-279753