Saturday, 1 May 2021

आपराधिक ट्रायल में मामूली विरोधाभास गवाहों की गवाही पर अविश्वास जताने का आधार नहीं हो सकता

 आपराधिक ट्रायल में मामूली विरोधाभास गवाहों की गवाही पर अविश्वास जताने का आधार नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि आपराधिक ट्रायल में मामूली विरोधाभास गवाहों की गवाही पर अविश्वास जताने का आधार नहीं हो सकता। अदालत अभियुक्तों द्वारा दायर की गई एक अपील पर विचार कर रही थी, जो आईपीसी की धारा 302, धारा 34 के साथ पढ़ते हुए बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135 (1) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए थे। अपील मे, अभियुक्तों द्वारा उठाई गई दलीलों में से एक यह थी कि अभियोजन पक्ष के दो गवाहों के बयान में बड़ा विरोधाभास हैं।


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