Friday, 5 June 2026

पति की दूसरी शादी की केवल जानकारी होना ही अपराध नहीं है। सास, ससुर या अन्य रिश्तेदारों को केवल इस आधार पर आरोपी नहीं बनाया जा सकता कि उन्हें दूसरी शादी की जानकारी थी।

 Sivaraman Nair & Others v. State of Kerala & Another (निर्णय दिनांक 24.04.2026) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए: 

निर्णय का सार (10 बिंदुओं में)

1. पति की दूसरी शादी की केवल जानकारी होना ही अपराध नहीं है। सास, ससुर या अन्य रिश्तेदारों को केवल इस आधार पर आरोपी नहीं बनाया जा सकता कि उन्हें दूसरी शादी की जानकारी थी। 

2. धारा 494 IPC (अब BNS में समकक्ष प्रावधान) के तहत रिश्तेदारों की जिम्मेदारी तभी बनेगी, जब उनके द्वारा दूसरी शादी कराने, उसमें भाग लेने या उसे प्रोत्साहित करने का ठोस साक्ष्य हो। 

3. Mere Knowledge is not Common Intention — केवल जानकारी होना "सामान्य आशय" (Common Intention) सिद्ध नहीं करता। 

4. पति के माता-पिता और बहन के विरुद्ध विशिष्ट (specific) आरोप नहीं थे, केवल सामान्य और व्यापक आरोप लगाए गए थे। 

5. वैवाहिक विवादों में पूरे परिवार को आरोपी बनाने की प्रवृत्ति पर न्यायालय ने चिंता व्यक्त की। 

6. धारा 498A IPC के मामलों में भी केवल "उत्साहवर्धन किया" या "साथ दिया" जैसे सामान्य आरोप पर्याप्त नहीं हैं; प्रत्येक आरोपी की स्पष्ट भूमिका बताना आवश्यक है। 

7. यदि आरोपों से किसी रिश्तेदार की सक्रिय भागीदारी (active involvement) नहीं दिखती, तो उसके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जा सकता है। 

8. न्यायालय ने कहा कि दूसरी शादी के अपराध में मुख्य उत्तरदायित्व उस पति/पत्नी का है जिसने दूसरी शादी की है। 

9. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सास, ससुर और ननद के विरुद्ध कार्यवाही रद्द (quash) कर दी। 

10. किंतु पति के विरुद्ध मामला जारी रहेगा, क्योंकि उसके विरुद्ध विशिष्ट आरोप थे। 

न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति

> "केवल यह जानकारी होना कि दूसरी शादी हुई है, अपने आप में धारा 494 IPC के तहत दायित्व स्थापित नहीं करता; सक्रिय सहभागिता, सुविधा प्रदान करना या प्रोत्साहन साबित होना चाहिए।" 

यह निर्णय विशेष रूप से उन मामलों में उपयोगी है जहाँ **पति के साथ-साथ सास, ससुर, देवर, ननद आदि को बिना किसी विशिष्ट भूमिका के धारा 494/498A में आरोपी बना दिया जाता है।**

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