Sunday, 1 February 2026

अग्रिम जमानत हेतु सेशन कोर्ट जाना अनिवार्य नहीं — सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय

*अग्रिम जमानत हेतु सेशन कोर्ट जाना अनिवार्य नहीं — सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय*


सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने Manjeet Singh vs. State of Uttar Pradesh (Criminal Appeal No. ___/2025, @SLP (Crl.) No. 11667/2025) में यह स्पष्ट किया कि अग्रिम जमानत (धारा 482, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) के लिए पहले सेशन कोर्ट में आवेदन करना कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं है। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में लचीलापन और न्याय तक त्वरित पहुँच को सुनिश्चित करता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट — दोनों के पास समान अधिकार क्षेत्र है, और "विशेष परिस्थितियों" में आवेदक सीधे हाईकोर्ट में जा सकता है।


अग्रिम जमानत भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है, जिसका उद्देश्य अभियुक्त को गिरफ्तारी से पूर्व ही संरक्षण देना है। परंपरागत रूप से, कई हाईकोर्टों में यह धारणा रही कि पहले सेशन कोर्ट में आवेदन करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने इस अनिवार्यता को अस्वीकार कर दिया है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुगम हो गई है।


2. केस विवरण (Case Details)


न्यायालय: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया


क्षेत्राधिकार: Criminal Appellate Jurisdiction


क्रिमिनल अपील संख्या: Criminal Appeal No. ___ / 2025 (@SLP (Crl.) No. 11667/2025)


मामला: Manjeet Singh vs. State of Uttar Pradesh


संबद्ध अपील: Criminal Appeal No. ___ / 2025 (@SLP (Crl.) No. 11679/2025)


पीठ: न्यायमूर्ति संजय कुमार एवं न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया


निर्णय की तिथि: 8 अगस्त 2025


3. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय (Supreme Court’s Ruling)


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि:


> "हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट, दोनों के पास अग्रिम जमानत देने का समान अधिकार है। आवेदक सीधे हाईकोर्ट जा सकता है, यदि परिस्थितियाँ ऐसा करने को उचित ठहराती हैं।"


4. उद्धृत पूर्व निर्णय (Cited Precedents)


1. Kanumuri Raghurama Krishnam Raju vs. State of A.P., (2021) 13 SCC 822


2. Arvind Kejriwal vs. Directorate of Enforcement, 2024 INSC 512


5. विधिक महत्व (Legal Significance)


प्रक्रियात्मक लचीलापन: अब अभियुक्त को सेशन कोर्ट में पहले जाने का बंधन नहीं है।


न्याय तक त्वरित पहुँच: समय-संवेदनशील मामलों में सीधे हाईकोर्ट से राहत मिल सकती है।


न्यायिक विवेकाधिकार: प्रत्येक मामले में “विशेष परिस्थितियों” का आकलन न्यायालय करेगा


6. निष्कर्ष (Conclusion)


यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सुधार है, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और न्यायिक पहुँच को आसान बनाता है। यह अधिवक्ताओं और अभियुक्तों दोनों के लिए एक रणनीतिक विकल्प उपलब्ध कराता है।

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संदर्भ सूची (References)


1. Supreme Court of India, Manjeet Singh vs. State of Uttar Pradesh, Criminal Appeal No. ___/2025, @SLP (Crl.) No. 11667/2025, निर्णय दिनांक 08.08.2025.


2. Kanumuri Raghurama Krishnam Raju vs. State of A.P., (2021) 13 SCC 822.


3. Arvind Kejriwal vs. Directorate of Enforcement, 2024 INSC 512.

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