Tuesday, 23 September 2025

सुप्रीम कोर्ट ने 1971 के विक्रय पत्र मामले में 71 वर्षीय महिला के खिलाफ FIR दर्ज कराने वाले वकील को फटकार लगाई 22 Sept 2025

सुप्रीम कोर्ट ने 1971 के विक्रय पत्र मामले में 71 वर्षीय महिला के खिलाफ FIR दर्ज कराने वाले वकील को फटकार लगाई 22 Sept 2025 

 सुप्रीम कोर्ट ने वकील को यह बताने का निर्देश दिया कि पांच दशक से भी पहले, 1971 में निष्पादित विक्रय पत्र में जालसाजी का आरोप लगाते हुए 2023 में FIR दर्ज कराने के लिए उन पर अनुकरणीय जुर्माना क्यों न लगाया जाए। यह देखते हुए कि यह मामला कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतीत होता है, अदालत ने संबंधित थाना प्रभारी को भी कारण बताने के लिए कहा कि कार्यवाही को रद्द क्यों न कर दिया जाए। FIR में आरोपी एक 71 वर्षीय महिला है। 

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह की पीठ उस महिला द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने याचिका खारिज करने के "लापरवाह" तरीके के लिए हाईकोर्ट की आलोचना की। याचिकाकर्ता महिला की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पीठ ने कहा, "यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता एक 71 वर्षीय महिला हैं। उस महिला की अग्रिम ज़मानत की प्रार्थना को अतार्किक रूप से अस्वीकार कर दिया, *जबकि वह न तो विक्रेता हैं, न ही क्रेता, न ही 21.08.1971 के विक्रय पत्र की गवाह या लाभार्थी।* जिस लापरवाही से यह आदेश पारित किया गया, वह आत्मनिरीक्षण का विषय है। इस समय हम इससे अधिक कुछ नहीं कहेंगे।" 

अदालत ने कहा कि प्रतिवादी नंबर 2-शिकायतकर्ता पेशे से वकील हैं और वे सेवा से बच रहे हैं। इसलिए अदालत ने अगली तारीख पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ज़मानती वारंट जारी किए। अदालत ने आगे कहा कि यदि शिकायतकर्ता नोटिस स्वीकार करने में कोई अनिच्छा दिखाता है तो उसकी उपस्थिति गैर-ज़मानती वारंट के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। *चूंकि शिकायतकर्ता ने 1971 के विक्रय पत्र में जालसाजी का आरोप लगाते हुए 2023 में FIR दर्ज कराई,* इसलिए अदालत ने उनसे कारण बताओ नोटिस जारी करने को भी कहा कि उन पर कठोर दंड क्यों न लगाया जाए। अदालत ने संबंधित थाने के प्रभारी को FIR दर्ज करने से संबंधित मूल अभिलेख प्रस्तुत करने और कारण बताओ नोटिस जारी करने को भी कहा कि कार्यवाही को रद्द क्यों न कर दिया जाए, क्योंकि प्रथम दृष्टया यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतीत होता है। यह मामला अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को सूचीबद्ध है। 

Case Title: USHA MISHRA VERSUS STATE OF U.P. & ANR., SLP(Crl.) No(s). 9346/2025

https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-hauls-up-advocate-who-lodged-fir-against-71-year-old-woman-alleging-forgery-in-1971-sale-deed-304627

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