पुलिस अधिकारी आरोपी व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें अदालत के समक्ष पेश करने के लिए बाध्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी आरोपी व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें अदालत के समक्ष पेश करने के लिए बाध्य हैं, भले ही वे भारत के भीतर कहीं भी हों। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिनियम के तहत पुलिस को आरोपी को वारंट तामील कराना होगा। इसलिए वारंट की तामील न होने से पता चलता है कि पुलिस को वारंट की तामील करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
पुलिस की जिम्मेदारी पर अपना रुख दोहराते हुए जस्टिस विक्रम डी. चौहान की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस अदालत में यह दावा नहीं कर सकती कि आरोपी वारंट तामील करने में विफल रहने के औचित्य के रूप में "पता नहीं चल रहे" हैं।
केस टाइटल- विद्या सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य
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