*एक आपराधिक मुकदमे में एक गवाह की गवाही को केवल मामूली विरोधाभासों या चूक के कारण खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट*
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक आपराधिक मुकदमे में एक गवाह की गवाही को केवल मामूली विरोधाभासों या चूक के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए चिकित्सा साक्ष्य का बहुत अधिक पुष्टिकारक महत्व है। कोर्ट पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर विचार कर रही थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय को संशोधित करते हुए अपीलकर्ता-आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 से धारा 324 (धारा 34 के साथ पठित) के तहत दोषी ठहराया गया था और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत उनकी सजा की पुष्टि की गई थी।
अनुज सिंह @ रामानुज सिंह @ सेठ सिंह बनाम बिहार सरकार | 2022 लाइव लॉ (एससी) 402 | सीआरए 150/2020 | 22 अप्रैल 2022
https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-weekly-round-up-a-look-at-some-special-ordersjudgments-of-the-supreme-court-197970
No comments:
Post a Comment