*एडहॉक कर्मचारी को किसी अन्य एडहॉक कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता; केवल नियमित कर्मचारी द्वारा ही बदला जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट*
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि एक एडहॉक कर्मचारी को दूसरे एडहॉक कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, उसे केवल एक नियमित रूप से नियुक्त उम्मीदवार द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, "यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक एडहॉक कर्मचारी को किसी अन्य एडहॉक कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता और उसे केवल एक अन्य उम्मीदवार द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसे नियमित रूप से निर्धारित नियमित प्रक्रिया का पालन करके नियुक्त किया जाता है।"
केस शीर्षक : मनीष गुप्ता और अन्य बनाम जनभागीदारी समिति और अन्य |
https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-weekly-round-up-a-look-at-some-special-ordersjudgments-of-the-supreme-court-197970
No comments:
Post a Comment