धारा 302 को तहत सजा कम करने की शक्ति राज्य के पास है ना कि केंद्र के पास : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक, ए जी पेरारिवलन को रिहा करते हुए कहा कि राज्यपाल के पास अनुच्छेद 161 के तहत भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत दी गई सजा को हटाने / कम करने / माफ करने की शक्ति है, क्योंकि राज्य की कार्यकारी शक्ति उक्त प्रावधान तक फैली हुई है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ए एस बोपन्ना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज द्वारा किए गए निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ थे कि राष्ट्रपति के पास भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दी गई सजा को माफ करने या छूट देने या कम करने के लिए अनुच्छेद 72 के तहत विशेष शक्ति है।
[मामला : ए जी पेरारिवलन बनाम राज्य, पुलिस अधीक्षक सीबीआई / एसआईटी / एमएमडीए, चेन्नई, तमिलनाडु और अन्य के माध्यम से। सीआरएल ए. नंबर - 10039-10040/2016 ]
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