मुआवजे के निर्धारण के लिए दो गुणकों के प्रयोग की विधि गलत, मृतक की उम्र आधार होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मुआवजे के निर्धारण के लिए दो गुणकों के प्रयोग की विधि गलत है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि मृतक की उम्र को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त गुणक का प्रयोग किया जाए। मामले में, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील में मद्रास हाईकोर्ट ने अधिवर्षिता की तारीख तक 3 के गुणक के संबंध में और उसके बाद 10 वर्षों के लिए जीवन की निर्भरता को ध्यान में रखते हुए 8 का गुणक के संबंध में ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज निष्कर्षों की पुष्टि की।
केस शीर्षक: आर. वल्ली बनाम तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम लिमिटेड।
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