Tuesday, 19 May 2020

चार्जशीट दायर करने में हुई देरी के कारण POCSO मामलों में अभियुक्त को जमानत मिलना गंभीर चिंता का विषय


*"चार्जशीट दायर करने में हुई देरी के कारण POCSO मामलों में अभियुक्त को जमानत मिलना गंभीर चिंता का विषय"* कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया धारा 164 के तहत तत्काल बयान दर्ज करने का निर्देश 19 May 2020

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि यह *''एक गंभीर चिंता का विषय''* है कि लाॅकडाउन के चलते सीआरपीसी की धारा 164 के तहत न्यायिक बयान दर्ज नहीं करवाया जा सका और POCSO से संबंधित केस में आरोप पत्र दायर करने में देरी हो गई, जिसके परिणामस्वरूप मामले के आरोपी को जमानत मिल गई। 
            उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि बिना किसी देरी के POCSO से संबंधित मामलों में आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कर लिए जाएं।  दिल्ली ज़िला और सत्र जज (HQ) पीठ इस मामले में वेस्ट बंगाल कमीशन फाॅर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की एक रिपोर्ट पर विचार कर रही थी। पीठ ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि एक आरोपी को सिर्फ इसलिए जमानत मिल गई क्योंकि आरोप पत्र दायर करने की वैधानिक अवधि समाप्त हो गई थी। इस तरह के मामले पीड़ित और गवाहों के मन में भय पैदा कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में 2 सप्ताह में हलफनामा दायर करे,

https://hindi.livelaw.in/category/top-stories/granting-bail-to-accused-in-pocso-cases-due-to-delayed-filing-of-chargesheets-matter-of-great-concern-156983

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