Saturday, 6 December 2025

CrPC की धारा 319 के तहत दायर आवेदन पर फैसला करते समय कोर्ट को सबूतों की क्रेडिबिलिटी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

CrPC की धारा 319 के तहत दायर आवेदन पर फैसला करते समय कोर्ट को सबूतों की क्रेडिबिलिटी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (4 दिसंबर) को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें मृतक के ससुराल वालों को एडिशनल आरोपी के तौर पर बुलाने से मना कर दिया गया था। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कोर्ट CrPC की धारा 319 के तहत किसी एप्लीकेशन पर फैसला करते समय मिनी-ट्रायल नहीं कर सकतीं या गवाह की क्रेडिबिलिटी का अंदाज़ा नहीं लगा सकतीं।


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