मुकदमा दायर होने से पहले बेची गई संपत्ति पर कुर्की नहीं लगाई जा सकती : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी संपत्ति का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से मुकदमा दायर होने से पहले ही हस्तांतरण हो चुका है तो उस संपत्ति को सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 38 नियम 5 के तहत निर्णय से पहले कुर्क नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि इस प्रावधान के तहत कुर्की केवल उसी संपत्ति पर लगाई जा सकती है, जो मुकदमा दायर होने की तारीख पर प्रतिवादी की स्वामित्व वाली हो। जस्टिस बी. वी. नागरत्ना एवं जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने केरल हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसलों को पलटते हुए यह व्यवस्था दी, जिनमें पहले से बिक चुकी संपत्ति पर भी कुर्की को वैध माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश 38 नियम 5 एक असाधारण और सुरक्षात्मक उपाय है लेकिन इसका दायरा उस संपत्ति तक सीमित है, जो मुकदमे की तारीख पर प्रतिवादी की हो। जो संपत्ति पहले ही असली खरीदार को हस्तांतरित हो चुकी हो उस पर इस प्रावधान के तहत कुर्की नहीं हो सकती।
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